नई दिल्ली RBI KYC UPDATE: आरबआई की तरफ से पूरे देश में ऑनलाइन तरीके से फ्रॉड को रोकने और धोखाधड़ी को रोकने के लिए काफी प्रकार के कैंपे चलाए जा रहे हैं। आरबीआई ने ग्राहकों की नो योर कंज्यूमर सिस्टम (RBI KYC UPDATE) को और भी ज्यादा मजबूत करने का फैसला किया है। इसको लेकर एक और पहल की गई है।
आरबीआई के इस फैसले के बाद देश की सभी बैंकों और गैर फाइनेंल कंपनियों से समय-समय पर केवाईसी सिस्टम को अपडेट (RBI KYC UPDATE) करने को कहा जा रहा है।
आपको बता दें वहीं सेट्रेल बैंक ने समीक्षा करने के बाद केवाईसी को लेकर मास्टर दिशानिर्देश में संशोधन कर दिए हैं। इसके तहत बैंकों, गैर बैंकिंग कंपनियों और RBI के दायरे में आने वाली दूसरी इकाइयों को अपने ग्राहकों के लिए निर्धारित प्रोसेस के तहत केवाईसी करान होगी।
एफएटीएफ सहित इन सिफारिशों को किया गया अपडेट
जानकारी के लिए बता दें सरकार ने गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और सामूहिक विनाश के हथियार, मनी लॉंड्रिंग निरोधक नियम, उनकी वितरण प्रणाली (गैरकानूनी गतिविधियों का निषेध) अधिनियम से जुड़ें निर्देशों के बाद आरबीआई का संशोधन किया गया है। आरबीआई ने ये कहा है कि उसने एफएटीएफ की सिफारिशों के अनुरूप कुछ अनुदेशों को अपडेट किया है।
आरबीआई ने जारी किए नए इंस्ट्रक्शन
जानकारी के लिए बता दें RBI के द्वारा मास्टर निर्देशों को जारी किया गया है और कहा गया कि केवाईसी के समय-समय पर अपडेट करने के लिए रिस्क बेस्ड सिस्टम का संशोधन किया गया है।
इसके तहत आरबीआई के नियमों के दायरे में आने वाली इकाइयों को KYC के समय-समय पर अपडेट करन के लिए रिस्क बेस्ट सिस्टम को अपनाना होगा। जिससे कि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ग्राहकों से जुड़ी केवाईसी सिस्टम के तहत इकठ्ठा जानकारी को खासतौर पर जोखिम से निपटने के लिए बनाया गया है।