नई दिल्ली Ration Card Surrender: अगर आप राशन कार्डधारक हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद खास हो सकती है। आपको बता दें इस समय सरकार के द्वारा राशन कार्ड को सरेंडर करने को कहा गया है। इसकी सूचना जिला अपूर्ति कार्यालय के निर्देश में की गई है।
अगर आप किसी दूसरी सूचना के जरिए उक्त संदर्भ में कार्यलय को सूचना प्राप्त पर डीलर का लाइसेंस बिना कारण पूछे रद्द किया जा सकता है। झारखंड जन वितरण सिस्टम आदेश 2022 के मुताबिक सूचना कार्यालय को नहीं दिए जाने की स्थिति में लाइसेंस धारक की दुकान रद्द किए जाने का प्रावधान मिला है।
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31 दिसंबर तक कर सकते है राशन कार्ड सरेंडर
निषेध मानक के तहत ऐसे परिवार जो कि अन्त्योदय राशन कार्ड का लाभ उठा रहे हैं, तो 31 दिसंबर तक अपना राशन कार्ड सरेंडर कर सकते हैं। जिला अपूर्ति अधिकारी ने कहा है
कि अयोग्य पीएचएच और अंत्योदय राशन कार्ड धारक अपने कार्ड आपूर्ति पदाधिकारी, विकास पदाधिकारी, पणन पदाधिकारी, जिला आपूर्ति अधिकारी के स्वेच्छा से समर्पित करना सुनिश्चित करें।
प्रशस्ति पत्र देकर होगा सम्मानित
स्वेच्छा से राशन कार्ड के समर्पित करने वाले राशन कार्डधारकों को जिला प्रशासन के द्वारा प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाएगा। दूसरे अपात्र राशन कार्डधारकों को राशन कार्ड सरेंडर करने के लिए प्रेरित करने और उनको जानकारी देने वाले लोगों की जानकारी पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी।