नई दिल्ली Post Office Scheme: देश की सरकारी और सबको मालामाल स्कीम पेश करने वाली कंपनी पोस्ट ऑफिस (Post Office Scheme) अपने निवेशकों के लिए एक अपडेट (Post Office Update) जारी किया है। इस अपडेट में ये बताया गया है कि पोस्ट ऑफिस ने अपनी मंथली इनकम स्कीम (POMIS) के निवेशकों के लिए सरकार ने इनवेस्ट करने की सीमा को बढ़ा कर 9 लाख रुपये कर दिया है। जिसके बाद निवेशक खुशी से उछल रहे हैं। पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम (POMIS) में 7.1 फीसदी के हिसाब से ब्याज मिल रहा है। इस हाल में निवेशकों के पास ज्यादा रिटर्न पाने का मौका मिल रहा है।
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POMIS में बढ़ी निवेश की सीमा
बता दें कि POMIS के तहत इंडीविजुअल खाता होल्डर्स के लिए निवेश करने की सीमा को 4 लाख रुपये से बढ़ाकर 9 लाख रुपये तक कर दिया गया है। वहीं ज्वाइंट खाता होल्डर्स के लिए अधिकतम निवेश करने की लिमिट 9 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दिया गया है। ऐसे में निवेशक 1 अप्रैल से बढ़ी हुई निवेश करने की सीमा के तहत अपना पैसा स्कीम में जमा कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सकते हैं।
POMIS में ब्याज दर और निवेश
POMIS ते तहत अकाउंट खोलने वाले शख्स को हर महीने ब्याज मिलेगा। इसके लिए सरकार तिमाही में ब्याज देगी। जैसे कि जनवरी से लेकर मार्च के लिए ब्याज दर 7.1 फीसदी रही है। इस स्कीम के तहत कम से कम निवेश करने की सीमा 1 हजार रुपये तय की गई है।
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POMIS में खाता कैसे जोड़े
POMIS के तहत खाता खोलने के लिए आवेदन करने वाले के पास जरुरी दस्तावेज होने चाहिए जिनको लेकर डाकघर जाना चाहिए। आवेदक डाकघर से खाता खोलने का फॉर्म लेकर E-KYC का फॉर्म और पैन कार्ड के साथ में जमा करना है। वहीं ज्वाइंट खाता रखने वालों को EKYC के कागज भी देने होंगे। इसके साथ में फॉर्म सही से भरा होना चाहिए और साइन भी होना चाहिए।
POMIS के नए नियम
POMIS के तहत खाता खुलने का समय मेच्योर होने तक हर महीने के आखिर में ब्याज का पेमेंट किया जाता है। अगर खाता होल्डर्स ने ज्यादा जमा किया है तो पोस्ट ऑफिस ज्यादा वाला रकम पर ब्याज देगी। इसमें ब्याज से होने वाली कमाई टैक्सेबल होती है।
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इस स्कीम का टेन्योर 5 साल का होता है। जमा करने की तारीख बीत जाने के 1 साल से पहले कोई भी जमा राशि नहीं निकाली जा सकती है। अगर खाता 1 साल के बाद लेकिन 3 साल से पहले बंद किया जाता है तो इसमें 2 फीसदी की कटौती कर भुगतान किया जाता है। अगर 3 साल के लिए बंद किया जाता है तो इसमें 1 साल की कटौती होती है और बाकी की रकम का भुगतान किया जाता है।