नई दिल्ली: PF Balance: सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) एक खास स्कीम है। इस स्कीम के तहत हर महीने कर्मचारी की सैलरी का कुछ हिस्सा कर्मचारी भविष्य निधि में जमा किया जाता है। इस योजना का मकसद नौकरी से रिटायर होने के बाद एकसाथ ब्याज के पूरा पैसा देना होता है। भारत में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) भविष्य निधि के नियमन और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार माना जाता है।
EPFO
EPF भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक शानदार बचत योजना है। इस संगठन की स्थापना 1951 में की गई थी और इसकी देखरेख श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के जरिए की जाती है। भारत में श्रम मंत्रालय ईपीएफ कार्यक्रमों पर कंट्रोल रखता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन इस बचत योजना के सारे कार्यों को संभालता है, जिसे EPFO कहा जाता है।
हर महीने योगदान
यह योजना व्यक्ति को रिटायरमेंट के बाद के लिए बड़ा बनाने में मदद करती है। जो लोग नौकरी करते हैं इस योजना के जरिए बचत करने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसके फंड में नियोक्ता और कर्मचारी दोनों योगदान करते हैं। इसमें हर कर्मचारी के मूल वेतन (मूल और महंगाई भत्ता) के 12 फीसदी के बराबर इस फंड में मासिक योगदान देना जरूरी है।
समय से पहले निकासी करना
अगर कोई रिटायरमेंट के पहले पैसे निकालना चाहता है तो पैसा निकाल सकता है। पर इसके लिए कुछ दस्तावेज देने पड़ेंगे। इन दस्तावेजों की मदद से आसानी से PF का पैसा निकाला जा सकता है।
पीएफ का पैसा निकालने के लिए जरूरी दस्तावेज (Documents Required for PF withdrawal)
कम्पोसिट क्लेम फॉर्म।
दो रेवेन्यू स्टाम्प।
बैंक खाते की डिटेल (बैंक खाता केवल पीएफ खाता धारक के नाम पर होना चाहिए)।
पहचान प्रमाण।
एड्रेस प्रूफ।
IFSC कोड और खाता संख्या के साथ एक खाली और कैंसल किया गया चेक।
व्यक्तिगत जानकारी जैसे पिता का नाम, जन्म तिथि, पहचान प्रमाण के साथ स्पष्ट रूप से मेल खाना चाहिए।
यदि कोई कर्मचारी 5 साल की लगातार सेवा से पहले अपनी पीएफ राशि निकालता है, तो वह हर साल पीएफ खाते में जमा पूरी राशि का विस्तृत ब्रेकअप साबित करने के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) फॉर्म 2 और 3 की सुविधा देने के लिए उत्तरदायी होगा।