नई दिल्ली Pan Card Update: आज के समय अगर किसी भी प्रकार का लेनदेन करते हैं उसके लिए पैन कार्ड की जरुरत पड़ती है। फिर चाहें वह छोटा ट्रांजैक्शन ही क्यों न हो। देश में जारी होने वाले पैन कार्ड का इस समय काफी महत्व होता है। इससे आप किसी भी तरह का वित्तीय लेन-देन कर सकते हैं। अब पैन कार्ड को लेकर एक नया अपडेट आया है जिसके बारे में जानना बेहद जरुरी है। वरना आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक ये सरकार ने काफी पहले पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए कहा था। अगर ये काम नहीं किया है तो इसके लिए आपको जुर्माना देना पड़ सकता है।
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मौजूदा नियमों के मुताबिक आपको अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना जरुरी हो गया है। CBT के अनुसार, अगर पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं होता है तो आपका पैन कार्ड किसी भी काम का नहीं रहेगा यानि कि डीएक्टीवेट कर दिया जाएगा। जिसेक बाद आप कोई भी सरकारी और गैरसरकारी कम नहीं कर पाएंगे। जबकि पैन कार्ड को लिंक कराने की डेट निकल चुकी है इसलिए अब 1,000 रुपये जुर्माने के रुप में भुगतान कर पैन को आधार से लिंक करा सकते हैं।
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चलिए जानते हैं कि जुर्माना कैसे भरें?
अगर आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने के लिए जा रहे हैं तो उसे 1,000 रुपये का देना होगा। इसको आप NSDL पोर्टल पर पेमेंट करने के लिए ITNS 280 का इस्तेमाल करके पूरा किया जा सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की Tax Information Network website पर जाकर लेट फीस का भुगतान किया जा सकता है।
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पैन कार्ड और आधार कार्ड में लिंक की आखिरी तारीख
बता दें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कराने के लिए तारीख को आगे बढ़ा दिया था। जिन टैक्स भुगतान करने वालों ने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है तो उनसे ये विनती है कि पैन कार्ड के डीएक्टीवेट होने से बचाने के लिए 30 जून 2023 तक जरुर लिंक करा लें। देश में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सभी देश वासियों को इन दोनों को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है।