Pan Card: पैन कार्ड को लेकर नया नियम जारी! इस दिन से पहले जल्दी करें ये काम

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Govind

Pan Card: अगर आपने भी पैन कार्ड बनवाया है या फिर नया पैन कार्ड बनवाया है तो सरकार की ओर से एक नया नियम लागू किया गया है। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है. दूसरे जानते हैं. विस्तार से पढ़ें पूरी खबर. सरकार द्वारा आए दिन कई तरह के बदलाव किए जाते हैं लेकिन लोगों को इनके बारे में जानकारी न होने के कारण हमें भारी नुकसान देखने को मिलता है। इस बीच पैन कार्ड को लेकर नया नियम लागू हो गया है जिसके बाद हर किसी को ये काम करना होगा.

पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए सरकार द्वारा तय की गई तारीख 31 तारीख तक रखी गई है, यानी जिन लोगों ने अभी तक पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है, उन्हें 31 तारीख से पहले यह करना होगा, नहीं तो आप भी। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने नया पैन कार्ड तो बनवा लिया है लेकिन वह आधार कार्ड से लिंक नहीं है, उन्हें हर हाल में इसे लिंक कराना होगा, नहीं तो आप पर जुर्माना भी लग सकता है।

पैन से आधार लिंक करने की अंतिम तिथि

जिन लोगों ने अभी तक अपने आधार कार्ड को पैन से लिंक नहीं कराया है, वे जल्दी करा लें, क्योंकि सरकार ने अभी 31 मई तक ही लिंक करने की तारीख दी है या फिर लिंक करने की तारीख बढ़ा दी गई है, तो तुरंत करा लें, नहीं तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख बढ़ाने के वित्त मंत्रालय के फैसले के बाद साफ कहा गया है कि अगर आप नई तय तारीख यानी 31 मई 2024 तक यह काम नहीं करा पाते हैं तो फिर आपका पैन कार्ड किसी काम का नहीं रहेगा.

यह कार्ड जारी किया गया है कि अगर पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया गया तो ₹1000 तक का जुर्माना और अन्य धाराएं लगाई जा सकती हैं, इसलिए किसी भी स्थिति में पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना जरूरी है, अन्यथा बैंक लेनदेन और अन्य कार्य में बाधा आएगी. हालांकि, सरकार ने तारीख में बड़ा बदलाव किया है, अब आप 31 दिसंबर तक लिंक करा सकते हैं.

बिना पैन कार्ड के नहीं होगा ये काम

आधार कार्ड से लिंक न होने के कारण आपका पैन कार्ड अब बेजान हो गया है। इससे अब आप कोई भी वित्तीय कार्य नहीं कर पाएंगे। आप आईटीआर, इनकम टैक्स दाखिल करना और यहां तक कि किसी बैंक में अपना खाता भी नहीं खोल पाएंगे। इसलिए आपको जल्द ही पैन कार्ड एक्टिवेशन के लिए आवेदन कर देना चाहिए।

बंद कार्ड का इस्तेमाल होगा महंगा!

यदि आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो गया है और आप इसे किसी वित्तीय उद्देश्य के लिए दस्तावेज़ के रूप में उपयोग करते हैं, तो आप पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। आयकर अधिनियम की धारा 272बी के तहत इतने जुर्माने का प्रावधान है।

पैन-आधार को लिंक करना बेहद आसान

इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट www.incometax.gov.in पर लॉग इन करें।

क्विक लिंक्स सेक्शन में जाएं और लिंक आधार पर क्लिक करें।

आपकी स्क्रीन पर एक नई विंडो खुलेगी.

यहां अपना पैन नंबर, आधार नंबर और मोबाइल नंबर भरें.

‘मैं अपना आधार विवरण सत्यापित करता हूं’ विकल्प चुनें।

आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त होगा। इसे भरें और फिर ‘Validate’ पर क्लिक करें।

Govind के बारे में
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Govind नमस्कार मेरा नाम गोविंद है,में रेवाड़ी हरियाणा से हूं, मैं 2024 से Timesbull पर बतौर कंटेंट राइटर के पद पर काम कर रहा हूं,मैं रोजाना सरकारी नौकरी और योजना न्यूज लोगों तक पहुंचाता हूँ. Read More
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