नई दिल्ली: Pan-Aadhaar Link: पैन कार्ड (Pan Card) एक बेहद ही जरूरी डॉक्यूमेंट है, जिसका इस्तेमाल सभी तरह वित्तीय लेन-देन में होता है। अगर ये न हो तो आप कई तरह वित्तीय लेन-देन कभी न कर पाएं और इसी के साथ इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) भरने वालों के लिए पैन कार्ड (Pan Card) जरूरी है। अब खबर है कि पैन कार्ड को लेकर 1 अप्रैल, 2023 से कुछ शर्तों को मानना होगा। अगर इन शर्तों नहीं मानेंगे तो पैन कार्ड की मान्यता खत्म हो जाएगी।
आपको बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने ट्वीट कर कार्ड होल्डर्स को अलर्ट किया है। अगर आप इन बातों को मानते हैं तो ठीक है वरना पैन कार्ड का कोई महत्व नहीं रह जाएगा।
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IT डिपार्टमेंट ने दी चेतवानी
बता दें कि इनकम टैक्स विभाग ने पैन कार्ड यूजर्स से कहा है कि अगर अभी तक पैन और आधार को लिंक (Pan-Aadhaar Link) नहीं कराया है तो फटाफट करा लें। वही इनकम टैक्स विभाग ने ट्विटर पर जानकारी दी है कि 31 मार्च, 2023 पैन को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी तरीख है। ऐसे में अगर लिंक नहीं कराया जाता है तो 1 अप्रैल 2023 से पैन कार्ड निष्क्रिय (PAN Card Inoperative) हो जाएगा। इसका मतलब है कि आप पैन कार्ड का उपयोग नहीं कर पाएंगे।
इनकम टैक्स विभाग ने ट्विटर पर लिखा है कि धारा 1961 के तहत सभी पैन कार्ड होल्डर को आधार से लिंक करना अनिवार्य है। अगर कोई यह काम 31 मार्च, 2023 तक नहीं करता है तो वह 1 अप्रैल से अपने पैन कार्ड का उपयोग नहीं कर पाएगा। अंतिम तारीख नजदीक है और आप इसे आज ही लिंक करा लें।
वही पैन कार्ड यूजर्स के ध्यान देने वाली बात ये हैं कि आधार से पैन कार्ड को लिंक (PAN Card Penalty) करने के लिए अभी तो जुर्माना भरना पड़ रहा है, लेकिन अगर पैन कार्ड यूजर्स 31 मार्च के बाद इसे लिंक कराने जाते हैं तो पेनाल्टी देने के बाद भी यह काम नहीं किया जाएगा। अभी बताया जा रहा है कि, 1 हजार रुपये के विलंब शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। तो ऐसे में फटाफट यहां पर पैन कार्ड यूजर्स ये काम कर सकते हैं।
बढ़ाई गई है तारीख
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पैन कार्ड को आधार से जोड़ने की यह अंतिम तारीख नहीं है। इसके पहले पिछले साल 31 जून, 2022 को पैन कार्ड को आधार से जोड़ने की अंतिम तारिख रखी गई थी। वहीं 1 जून के बाद आधार से पैन ना लिंक होने पर 1000 रुपये का जुर्माना भी रखा गया था।
ऐसे करें पैन कार्ड को आधार से लिंक
सबसे पहले इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट यहां से क्लिक करके जाएं।
यहां पर दिए गए Service पर क्लिक करें, वहां आपको Link Aadhaar का ऑप्शन आएगा।
इसके बाद लिंक आधारr Know About Aadhaar Pan Linking Status विकल्प पर जाएं।
अब नया पेज खुल जाएगा। वहां अपना PAN और Aadhaar Card की डीटेल्स दर्ज करें।
एक बार पूरी जानकारी देने के बाद ‘View Link Aadhaar Status’ पर क्लिक करें।
अब लिंक आधार बटन पर क्लिक करें और पैन आधार से लिंक हो जाएगा।
एक पॉप-अप संदेश यह लिखा हुआ दिखेगा कि आपने अपने आधार कार्ड को अपने पैन कार्ड से सफलतापूर्वक लिंक कर लिया है।
SMS सेवा से ऐसे करें लिंक
आप अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड को SMS सेवा का इस्तेमाल करके भी लिंक कर सकते है। इसके लिए आप 567678 या 56161 पर मैसेज भेजना होगा। इस तरह से भी आप आधार को पैन कार्ड से लिंक करवाया जा सकता है।