Palanhar Yojana: पालनहार योजना के तहत 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों को 750 रुपये प्रति माह और 18 वर्ष की आयु तक के बच्चों को स्कूल में दाखिला लेने के बाद 1500 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। इस योजना का लाभ अनाथ, आश्रित और गरीब बच्चों को दिया जाता है।
अनाथ बच्चों के पालन-पोषण, शिक्षा आदि की व्यवस्था संस्थागत नहीं है बल्कि राज्य अनाथ बच्चों को किसी करीबी के परिवार में गोद लेने के इच्छुक व्यक्ति को नियुक्त करके पारिवारिक माहौल में शिक्षा, कपड़े, भोजन और अन्य सेवाएँ प्रदान करता है। समाज में लड़के-लड़कियों के रिश्तेदार या परिचित। अन्य जरूरी सुविधाएं मुहैया करानी होंगी. पालक परिवार की वार्षिक आय 1.20 लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
पालनहार योजना के लिए पात्रता
अनाथ बच्चे, न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से मृत्यु/आजीवन कारावास की सजा पाने वाले माता-पिता के बच्चे, निराश्रित पेंशन के लिए पात्र विधवा मां के अधिकतम तीन बच्चे, तलाकशुदा मां के अधिकतम तीन बच्चे, पुनर्विवाहित विधवा मां के बच्चे, एड्स से पीड़ित माता-पिता। बच्चे, कुष्ठ रोग से पीड़ित माता-पिता के बच्चे, विकलांग माता-पिता के बच्चे, तलाकशुदा परित्यक्त महिलाओं के बच्चे।
पालनहार योजना के लाभ
इस योजना में प्रत्येक अनाथ बच्चे को 5 वर्ष की आयु तक ₹750 प्रति माह की दर से तथा स्कूल में दाखिला लेने के बाद बच्चे के 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक ₹1500 प्रति माह की दर से पालक परिवार को अनुदान प्रदान किया जाता है। इसके अलावा, कपड़े, जूते, स्वेटर और अन्य आवश्यक कार्यों के लिए प्रति अनाथ ₹2000 प्रति वर्ष की दर से वार्षिक अनुदान भी प्रदान किया जाता है।
पालनहार योजना का वार्षिक सत्यापन प्रारम्भ
पालनहार योजना का निरंतर लाभ प्राप्त करने के लिए इसका वार्षिक सत्यापन करवाना आवश्यक है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से संचालित पालनहार योजना के तहत शैक्षणिक सत्र 2023-24 में पात्र बच्चे, जो वार्षिक सत्यापन नहीं करा पाए, उनके लिए निर्धारित समयावधि 30 अप्रैल तक रखी गई थी। अब उन्हें 31 मई तक अपना वार्षिक सत्यापन कराना होगा।
पालनहार योजना आवेदन प्रक्रिया
पालनहार योजना के लिए उम्मीदवार ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले उन्हें आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा, फिर आवेदन पत्र में पूछी गई सभी जानकारी सही-सही भरनी होगी और आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने होंगे। इसके बाद उन्हें अपने शहर में आवेदन करना होगा. आप फॉर्म को जिला मजिस्ट्रेट और ग्रामीण क्षेत्र विकास अधिकारी के पास जमा कर सकते हैं।
उम्मीदवार आवेदन पत्र अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र से भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा वे एसएसओ पोर्टल और नजदीकी ईमित्र केंद्र पर जाकर भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद आपके द्वारा दी गई जानकारी और दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपके द्वारा दी गई जानकारी सही है। मिलते ही योजना का लाभ मिलना शुरू हो जायेगा. पालनहार योजना में ईमित्र से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा कार्यालय से संपर्क करें।