नई दिल्लीः अगर जॉब करते हुए आपका टीडीएस कट रहा है तो फिर यह खबर बड़े ही काम की साबित होने जा रही है। कर्मचारी वर्ग अब जल्द ही आईटीआर दाखिल कर अपना पैसा निकाल सकते हैं, जिसके लिए आखिरी तारीख भी जारी कर दी गई है। आयकर विभाग के अनुसार, आप 31 जुलाई 2023 तक आईटीआर फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।
क्या आपके ऊपर 31 जुलाई के बाद आईटीआर भरने पर जुर्माना लगाया जाएगा, यह जानने के लिए आप हमारा आर्टिकल नीचे तक पढ़ें, जिससे किसी तरह की कोई दिक्ककत नहीं होगी। आपको हम आईटीआर के बारे में सबकुछ बताने जा रहे हैं, जहां सभी दिक्कतें दूर होंगी।
31 जुलाई के बाद क्या देना होगा जुर्माना
अगर आपने 31 जुलाई तक आईटीआर दाखिल नहीं किया तो क्या फिर आपको जुर्माना राशि देनी होगी। यह सवाल लाख टके का बना हुआ है, लेकिन आपको हम एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। अगर आप 31 जुलाई तक आईटीआर नहीं भरते हैं तो कोई बात नहीं, इसके बाद भी आपको जुर्माना नहीं भुगतना होगा। इससे आप कतई बेफिक्र रहे, जिससे किसी भी टेंशन की जरूरत नहीं होगी।
आप बिना चार्ज दिए आराम से आईटीआर फॉर्म भर सकते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि आयकर विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, अब तक करीब 4 करोड़ लोगों ने आईटीआर दाखिल कर दिया है। इसमें 80 लाख लोगों को रिफंड जारी किया जा चुका है। सरकार पहले ही सफ कह चुकी है कि इस बार इनकम टैक्स रिटर्न की तारीख में कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा।
स्लो चल रही वेबसाइट
वहीं, आईटीआर दाखिलकर्ताओं की ओर बताया जा रहा है कि इस बार ई-फाइलिंग से जुड़ी वेबसाइट काफी स्लो चल रही है, जिससे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इनकम टैक्स विभाग की ओर से लगातार आयकरदाताओं को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही पेनल्टी से बचने के लिए समय से आईटीआर फाइल करना होगा।