नई दिल्ली Old Pension Scheme Update: अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो ये खबर आपके बेहद काम की हो सकती है। दरअसल ये खबर राजस्थान के लोगों के लिए हैं।
आपको बता दें राजस्थान में पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर एक नया फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले के मुताबिक राज्य में बोर्ड, निगम और सरकारी सहायता प्राप्त यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन देने का फैसला किया है।
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वहीं बजट में की गई घोषणा के मुताबिक फाइनेंशियल डिपार्टमेंट की तरफ से ये आदेश जारी कर दिया गया है। नए फैसले के दायरे में नगर निगम, बिजली कंपनियां, यूआईटी, बोर्ड, सरकारी उपक्रम और विश्वविद्यालयों के कर्मचारी आदि शामिल होंगे। इन सभी संस्थानों में काम करने वालों के अलावा रिटायर्ड कर्मचारियों को भी इसका लाभ प्राप्त होगा।
1 अगस्त तक फॉर्म भरना है जरुरी
नए फैसले के तहत पुरानी पेंशन का लाभ उठाने के लिए आपको सरकार के फाइनेंशियल डिपार्टमें के द्वारा जारी प्रारूप को फिल करना होगा। इस फॉर्म को फिलकर 1 अगस्त कर जमा कराना आवश्यक है। फाइनेंशियल डिपार्टमेंट की तरफ से आदेश दिया गया है कि ऐसे संस्थानों में पुरानी पेंशन का लाभ नहीं होता है।
जीपीएफ लिंक्ड पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए ऐसे संस्थानों के लिए नए नियम बनाकर पेंशन फंड का गठन करना काफी जरुरी है। इन सभी संस्थाओं को पेंशन रकम राज्य सरकार के पीडी खाते में जमा करानी होगी।
रिटायर्ड कर्मचारियों को भी होगा पेंशन का लाभ
जो भी कर्मचारी इन संस्थानों में काम करने के बाद रिटायर हो गए हैं और उनको ईपीएफ या सीपीएफ से पैसा लिया है। लेकिन यदि वह पुरानी पेंशन का लाभ उठाना चाहते हैं तो ऐसे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन ऑप्शन फॉर्म को भरना होगा।
इसके अलावा ईपीएफ या सीपीएफ से प्राप्त रकम 12 फीसदी ब्याज के साथ में जमा करनी होगी। सभी कार्यरत और रिटायर्ड कर्मचारियों को 1 अगस्त तक पेंशन का फॉर्म फिल करना होगा।
इसके साथ में रिटायर्ड कर्मचारियों की रकम पर ब्याज की कैलकुलेशन फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के द्वारा 30 अगस्त तक की जा सकेगी। रिटायर्ड कर्मचारी 15 जुलाई तक पूरी रकम को जमा कर सकते हैं।