नई दिल्लीः आपने नौकरी पेशे से जुड़े हैं आपने आईटीआर दाखिल नहीं किया है तो चिंता ना करें। सरकार ने अब लापरवाह लोगों के लिए भी एक नया नियम बना दिया दिया है, जिसे जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। आपने किसी वजह से यह मौका हाथ से निकाला तो फिर पछतावा करना होगा।
आयकर विभाग ने आईटीआर दाखिल करने के लिए पहले 31 जुलाई 2023 आखिरी तारीख तय की थी, लेकिन अभी भी बहुत ऐसे लोग थे जिन्होंने यह काम नहीं करवाया था। अब टेंशन ना लें, क्योंकि आयकर विभाग ने आईटीआर भरने की तारीख में इजाफा कर दिया है। अब आपको आईटीआर करने रकम के हिसाब से चार्ज भरना होगा, जिसे जानना आपके लिए जरूरी है। यह चार्ज लेट फीस के तौर पर लिया जाएगा।
इस तारीख तक भरे आईटीआर
टैक्सपेयर्स के लिए यह खबर नई खुशियां लेकर आई हैं, जिसे जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। अगर किसी वजह से आपने 31 जुलाई 2023 तक आईटीआर दाखिल नहीं किया है तो टेंशन ना लें। आयकर विभाग ने आईटीआर दाखिल करने की तारीख में इजाफा कर दिया है। आप आराम से अब 30 दिसंबर 2023 तक आईटीआर दाखिल कर सकते हैं, जिसपर आपको लेट फीस चार्ज देना होगा।
ऐसी फाइलिंग पर कर्मचारी जिनकी नेट टैक्सेबल इनकम प्रति वर्ष 5 लाख रुपये से ज्यादा है तो उन्हें चार्ज के तौर पर 5 हजार रुयपे चार्ज देना होगा। साथ ही जिन कर्मचारियों की 5 लाख लाख रुपये से कम की टैक्सेबल इनकम है, उन्हें 1000 रुपये जुर्माने के तौर पर देने होंगे। इसलिए जरूरी है कि आप जल्द ही यह काम कर सकते हैं।
आईटीआर से जुड़ी जरूरी बातें
अगर आप नौकरी पेशे से जुड़े सदस्य हैं तो आयकर कानून छूट की इजाज मिलती है। टैक्सपेयर्स को धाराओं के तहत छूट का दावा करने के लिए अपना आईटीआर भरना होगा। इसके साथ ही बिना जुर्माने के आईटीआर दाखिल करने अंतिम तारीख 31 जुलाई निर्धारित की गई थी। अब आपको मिनिमम 1 हजार से अधिकतम 5,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ेगा।