नई दिल्ली FD rule change: आरबीआई के द्वारा लोगों की एफडी को समय से पहले निकालने सी सुविधा दे रहा है। आरबीआई ने ये सुविधा 1 करोड़ रुपये से कम की एफडी स्कीम पर दिया है। मौजूदा समय में ये लिमिट 15 लाख के आसपास है।
इसको लेकर RBI ने एक सर्कुलर जारी किया और कहा कि इसके बारे में समीक्षा करने के बाद फैसला लिया जाएगा। कि गैर निकासी योग्य एफडी स्कीम के लिए कम से कम 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये किया जा सकता है। इसका अर्थ है कि लोगों के द्वारा एक करोड़ रुपये और उससे कम रकम वाली एफडी पर समय से पहले की निकासी की सुविधा होनी चाहिए।
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इसके साथ में बैंकों को मौजूदा मानकों के अनुरुप एफडी की अवधि और आकार के अलावा समय से पहले की निकासी नहीं होने के आधार पर अलग-अलग ब्याज पेश करने का ऑप्शन भी दिया गया है।
आरबीआई के द्वारा दिए गए निर्देश सारे कॉमर्शियल और सहकारी बैंकों पर तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। RBI ने एक सर्कुलर जारी कर कहा कि क्षेत्रीय ग्रमीण बैंकों के लिए थोक जमा करने की सीमा को मौजूदा 15 लाख रुपये से बढ़कर 1 करोड़ रुपये और उससे भी ज्यादा भी कर दिया है।
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कंपनियों पर भी सख्ती
इसके साथ में RBI ने कहा कि क्रेडिट इंन्फॉर्मेंशन कंपनियों को ग्राहकों की क्रेडिट जानकारी में सुधार करने में हुई सारी देरी के लिए 100 रुपये का मुआवजा देना होगा। नई व्यवस्था लागू करने के लिए क्रेडिट कंपनियों और क्रेडिट इंफॉर्मेंशन कंपनियों को 6 महीने का समय दिया गया है।