Cash Rules: इससे ज्यादा कैश घर में रखने पर पड़ेगा इनकम टैक्स का छापा, जानें नियम

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नई दिल्ली Rules of Cash in Home: अक्सर देखा जाता है कि लोग अपनी अर्जेंट जरुरतों को पूरा करने के लिए घर में कैश रखते हैं। लेकिन कुछ लोग अपनी जरूरतों  से ज्यादा कैश रखते हैं। इस तरह की आदत आपको नुकसान पहुंचा सकती है। वहीं जो भी व्यापारी हैं उनको अक्सर अपने घर पर कैश रखना होता है इसके बाद अगले दिन बैंक में जाकर पैसा जमा करा लेते हैं।

वहीं कुछ लोग हद से ज्यादा कैश रखते हैं। ये कैश अपने घर में ही रखते हैं और बाद में पकड़ें भी जाते हैं। यदि आप भी ऐसा ही करते हैं ये खबर आपके काम की साबित हो सकती है। हम आपको बताने वाले हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसके लिए एक नियम बनाया है जिसकी जानकारी आपको जरुर होनी चाहिए।

छापे में घर से कैश निकलने पर

इनकम टैक्स विभाग के नियमों के मुताबिक आपको अपने घर में कैश रखने की लिमिट पता होनी चाहिए। ऐसे में मालूम हो कि पिछले महीनों में राज्यों में चुनाव होने हैं जिससे ये पता चला कि लोगों को घरों से खूब नकद रखी थी। आए दिन अधिकारियों के पास करोड़ों रुपयों के हिसाब से कैश निकल रहा है तो ऐसे में सवाल उठता है कि आम आदमी अपने घर में कितना कैश रखें जिससे कि उस पर कोई कार्रवाई न हो सके।

पैसा बरामद होने पर बताना होगा सोर्स

अगर आप जांच में पकड़ें जाते हैं तो आपको नकदी का सोर्स बताना होगा। अगर आपने उस पैसे को सही तरीके से कमाया है तो आपको पास उसके पूरे दस्तावेज होने चाहिए। इसके साथ में उसका इनकम टैक्स रिटर्न भरा है तो आपको घबराने की भी आवश्यकता नहीं है। यदि आप सोर्स का पता नहीं देते हैं तो ईडी, सीबीआई जैसी जांच एजेंसियां कार्रवाई करती हैं। इसके साथ में 137 फीसदी तक का जुर्माना लगेगा।

इन बातों का रखें ध्यान

  • इस फाइनेंशियल ईयर में कैश के रूप में 20 लाख रुपये से ज्यादा का ट्राजेंक्शन तक का जुर्माना लग सकता है।
  • वहीं एक बार में 50 हजार रुपये से ज्यादा कैश जमा करने पर या फिर निकालने पर पैन नंबर देना होगा।
  • कोई भी शख्स 1 साल से 20 लाख रुपये की नकदी जमा करते हैं तो उसके पैन और आधार की जानकारी देनी होगी।
  • पैन और आधार की जानकारी न देने पर 20 लाख रुपये तक का जुर्माना लगेगा।
  • आप 2 लाख रुपये से ज्यादा कैश में खरीदारी नहीं कर सकते हैं।
  • 2 लाख रुपये से ज्यादा की खरीदारी करने पर पैन और आधार कार्ड की कॉपी देनी होगी।
  • 30 लाख रुपये से ज्यादा की नकदी प्रॉपर्टी की खरीद बेचकर शख्स जांच एजेंसी के रडार पर आ सकता है।
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