नई दिल्ली EPFO Update: अगर आप नौकरीपेशा हैं तो आपको पास ईपीएफ खाता जरुरी होगा। बता दें ईपीएफ खाता आपके रिटायरमेंट को सुरक्षित करता है। बता दें यदि ईपीएफओ सदस्या की मौत होने पर ये परिवार के काम आता है।
लेकिन क्या आपको पता है कि आपकी एक छोटी सी गलती से आपका पूरा फंड फंस सकता है। क्या आपको पता है कि जैसे की किसी भी शख्स की शादी हो जाती है तो उसके लिए ईपीएफ और ईपीएस के नियम बदले जाते है। इसके लिए नॉमिनेशन पर ध्यान देना होगा।
नॉमिनेशन हो सकता है रद्द
अगर आप EPFO सब्सक्राइबर्स हैं तो शादी होने के बाद ईपीएफ और ईपीएस में उसका नॉमिनेशन रद्द भी हो सकता है। ईपीएफओ स्कीम 1952 के नियमों में इस बात का जिक्र किया गया है। नियम के शादी से पहले ईपीएफ और ईपीएस के लिए जो भी सदस्य नॉमिनेट करता है, शादी के बाद ये इनवैलिड हो जाता है।
यानि कि शादी के बाद फिर नॉमिनेशन करने की आवश्यकता होती है। जानकारी बताते हैं कि शादी से पहले ईपीएफ और ईपीएस में नॉमिनेशन शादी के बाद आपने आप रद्द हो जाता है। नॉमिनेशन करने के बाद आपकी पत्नी को काफी सारे लाभ प्राप्त होते हैं।
ईपीएफ में कैसे पत्नी को नॉमिनेट करें
- इसके लिए सबसे पहले EPFO की ऑफिशयल वेबसाइट पर जाएं, जहां पर आपको लॉगिन करना होगा।
- इसके बाद व्यू वाले सेक्शन पर जाकर प्राफाइल पर जाना होगा।
- जहां पर आपको नॉमिनेंशन पर क्लिक करना होगा।
- अब आपका प्रोफाइल ओपन होगा, जिस पर प्रोसीड पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद फैमली डिक्लेशन पर जाकर यस और नो वाले ऑप्शन पर मिलेगा।
- जिसके बाद आपको यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- अब आपका नया पेज ओपन होगा, जहां पर फैमली डिटेल्स पर क्लिक करना होगा।
- यहां पर आपको पत्नी का नाम और आधार डिटेल आदि देनी होगी।