नई दिल्ली Pan Card Name Correction: पैन कार्ड एक जरुरी दस्तावेज में से एक हैं। इसका इस्तेमाल इनकम टैक्स रिटर्न भरने में और बैंक खाता ओपन करने में और लोन लेने आदि में लिया जाता है। अगर आपके पैन कार्ड में नाम गलत हैं, तो आपको इसे सुधारने की आवश्यकता होगी। पैन कार्ड में नाम सुधार करने के लिए आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए इन स्टेप्स को करें फॉलो
- इसके लिए आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट https://www.incometaxindia.gov.in/ पर विजिट करें।
- इसके बाद पैन कार्ड सर्विस टैब पर क्लिक करें।
- अब आपको पैन कार्ड में करेक्शन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- आवेदन टाइप ऑप्शन में से मौजूदा पैन डेटा में सुधार करना होगा।
- अपने पैन कार् नबंर को दर्ज कर और सबमिट पर क्लिक करें।
- अब आपको एक नया पेज दिखेगा। यहां आपको अपने पैन कार्ड में सुधार करने के लिए जरुरी जानकारी भी भरनी होगी।
- प्रूफ ऑफ आईड और प्रूफ ऑफ एड्रेस के रूप में अपने आधार कार्ड या फिर दूसरे वैलेड दस्तावेजों की स्कैन प्रति अपलोड करें।
- अब आपको एप्लिकेशन फीस का पमेंट करना है।
- अब आपको सबमिट पर क्लिक करना है।
ऑनलाइन अप्लीकेशन करने के लिए जरुरी दस्तावेज
- ऑनलाइन तरीके से अप्लीकेशन करने के लिए आपके पास आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, राशन कार्ड आदि की जरुरत होती है।
- आवेदन करने के लिए इन स्टेप्स को करना होगा फॉलो
- इसके लिए इनकम टैक्स की वेबसाइट से पैन कार्ड में करेक्शन के लिए आवेदन पत्र डाउलोड करने होंगे।
- आवेदन पत्र को सही से भरें और सभी जरुरी दस्तावेजों के प्रोसेस को ऐड करें।
- आवेदन फीस का पेमेंट भी करें।
- आवेगन पत्र को अपने पास के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कार्यालय में जमा करें।
ऑफलाइन आवेदन करने के लिए जरुरी दस्तावेज
ऑफलाइन तरीके से आवेदन पत्र भरने के लिए आपके पास आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, आवेदन पत्र, आवेदन फीस आदि की जरूरत होती है। ऑनलाइन तरीके से आवेदन करने के लिए 85 रुपये और ऑफलाइन 110 रुपये लगेंगे।
एक बार आवेदन करने के बाद आपका आवेदन पत्र इनकम टैक्स विभाग जांच करेगा। अगर आपका आवेदन स्वीकार कर लिया जाता है तो आपको नए पैन कार्ड के लिए एक रसीद मिलेगी। नया पैन कार्ड आपके आवेदन के 15 से 30 दिनों के भीतर आपके पते पर भेज दिया जाएगा।