नई दिल्ली Insurance Claim: हाल ही के दिनों में दक्षिण भारत में चक्रवाती तूफाने आने से आम जनों को काफी नुकसान झेलना पड़ा है। काफी लोगों के घर तबाह हो गए हैं। इस वजह से लोगों की संपत्ति पर भी भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। यदि तूफान की स्थिति में मोटर वाहन बह जाए या फिर डैमेज हो जाएं तो लोगों को काफी निराशा होती है।
अब अगर आपके दिमाग में ये सवाल उठा रहा हो कि क्या इस स्थिति में इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं या फिर नहीं। आपको बता दें अगर प्राकृतिक आपदा से आपके मोटर व्हीकल के इश्योरेंस लेना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ बातों का ध्यान देना जरुरी है।
बिल्कुल भी न अनदेखा न करें ये चीजें
मोटर इंश्योरेंस लेते समय चोरी हुए वाहन और उसके किसी भी कलपुर्जें में खराबी के बारे में न सोचें। बल्कि इस बात पर भी ध्यान रखें कि जो भी बीमा आ ले रहे हैं तो वह बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से भी उसको सेफ्टी मिल सके। क्यों कि प्राकृतिक आपदाएं कभी भी कहीं भी हो सकती हैं। इन सभी आपदाओं से होने वाले भारी नुकसान आपकी जेब पर बोझ बन सकता है।
कॉन्प्रैंसिव कार इंश्योरेंस पॉलिसी
जब प्राकृतिक आपदाओं की बात आती है तो एक व्यापक बीमा पॉलिसी यानि कि कॉप्रैसिंव कार इंश्योरेंस पॉलिसी काम आती है। एक मोटर कंपनी प्राकृतिक आपदाओं की वजह से होने वाले नुकसान को तभी कवर करेगी, जब आपकी कार कॉम्प्रिहेंसिव मोटर इंश्योरेंस के तहत आती है बहराल यदि वाहीकल बाढ़ में बह गया और इस समय उसका नुकसान गियरबॉक्स बेकार हो जाएं तो इंश्योरेंस पॉलिसी इस नुकसान का कवरेज नहीं देता है।
कुछ अन्य एड-ऑन
बता दें ये ऐड ऑन पॉनी के घुसने से बेकार हो गए इंजन के भागों की को ठीक कराना या बदलने के लिए मद मिलती है। बाढ़ के समय ये एक आम चिंता होती है।
अगर आपके पास कवर है तो आपने जितनी कार खरीदी थी तो आप उस कार की कीमत के बराबर क्लेम कर सकते हैं। इसमें आपके व्हीकल का रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स भी शामिल होता है। दावा तभी लागू होता है जब कोई कार चोरी हो जाती है या फिर जब उसकी मरम्मत नहीं हो सकती है।
प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान का इंश्योरेस क्लेम कैसे होता है?
- दावा करने के लिए अपनी बीमा कंपनी से कॉन्टैक्ट करें।
- फोटो और वीडियो ले जिसमें कार की क्षति का पता लगें।
- आपकी बीमा कंपनी आपको बताएगी कि आपको कौन से कागज, रिकॉर्ड या फिर फॉर्म भरने या फिर आवेदन करने की जरुरत है।
बीमा कंपनी गाड़ी को हुए नुकसान का निरीक्षण करने के लिए एक निरीक्षक को नियुक्त कर सकती है। निरीक्षक आपसे सवाल पूछेगा या फिर जानकारी देने को कहेगा, जिसका सच में जवाब देना होगा।
यदि आपका क्लेम पास हो जाता है तो आपकी कार को मरम्मत के लिए गैरेज में भेज दिया जाएगा। आप तो गैराज चाहते हैं उसके आधार पर दावें का निपटान कैशलेस या फिर रिफंड के रूप में किया जा सकता है।