नई दिल्ली Income Tax Refund: आपको बता दें 31 जुलाई को बिना किसी जुर्माने के इनकम टैक्स यानि कि ITR फाइल करने की तारीख खत्म हो चुकी है। इस बार लोगों को ये उम्मीद थी कि डेडलाइन बढेगी लेकिन सरकार ने किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया है। हालांकि आप अब भी इस जुर्माने के साथ में ITR फाइल कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर रिफंड के लिए पात्र है तो उसका दावा भी किया जा सकता है। रिफंड का दावें में किसी प्रकार की समस्या न आए, इसके लिए कुछ आवश्यक टिप्स फॉलो करना होगा।
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इसके लिए सही फॉर्म का चयन करना होगा। गलत फॉर्म को सबमिट करने से रिफंड देरी से हो सकता है। क्यों कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐसे फॉर्म को रिजेक्ट कर देता है। फॉर्म में किसी भी गलती के कारण देरी हो सकती है और आप पर सवाल उठा सकते हैं। फाइलिंग के समय पैन, बैंक विवरण और कॉन्टैक्स जानकारी को जरुर एक बार वेरिफाई कर लें। ITR जितना जल्द फाइल करेंगे, उसकी प्रोसेसिंग भी जल्द शुरु हो जाएगी। अगर फोन नंबर और बैंक खाता आपके आधार से जुड़ा है तो ई-वेरिफिकेशशन कोड ऑप्शन का इस्तेमाल करें। अगर नेट बैंकिंग है तो पोर्टल आपको बैंक की साइट पर रीडायरेक्ट कर देगा। ITR दाखिल करने के तुरंग बाद ई-वेरिफिकेशन किया जाना चाहिए। सहीं बैंक खाते का चयन पर रिफंड की रकम सीधे आपके खाते में आ जाती है।
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31 जुलाई तक का डेटा
इनकम टैक्स ने आकलन वर्ष 2023-24 के लिए 31 जुलाई तक रिकॉर्ड 6.77 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया गया है। ये संख्या बीते साल की समान अवधि तक जमा 5.83 करोड़ रिटर्न 16.1 फीसदी ज्यादा है। 31 जुलाई तक इस बाद 53.67 लाख से अधिक लोगों ने पहली बार ITR जमा किया है।