नई दिल्ली PPF Investment: मौजूदा समय में निवेश करने के काफी सारे माध्यम मौजूद हैं। लोग निवेश कर अपनी रकम को बढ़ा सकते हैं। वहीं देश में लोग पीपीएफ के द्वारा निवेश कर सकते हैं। पीपीएफ खाता सिर्फ एक नाम से ही ओपन किया जाता है। इसका खाता खोलने पर बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस नॉमिनी का नाम मांगती है। अगर आपने खाता ओपन कराते समय नॉमिनी का नाम नहीं जोड़ा हैं तो उसे बाद में भी जोड़ सकते हैं। ऐसे में अगर आप पीपीएफ खाता ओपन करते हैं तो आपके लिए ये काम काफी जरुरी हो जाता है।
आपको बता दें अगर आप पीपीएफ खाते में अपने किसी रिलेटिव या फिर पत्नी का नाम ऐड करना चाहते हैं तो आपको एक जरुरी फॉर्म भरकर, इस पर साइन करके उस बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में जमा करके कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में संपर्क करना होगा।
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एक से अधिक नॉमिनी होने पर क्या करें?
वहीं अगर खाते में एक से अधिक नॉमिनी हैं तो उनको कितना हिस्सा देंगे। इसकी जानकारी फॉर्म में दे सकते हैं। जिससे कि अकाउंट होल्डर की मौत होने पर नॉमिनी को पैसा मिल सके। इस फॉर्म को एफ से डिनोट किया गया है। इसे बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस से प्राप्त कर सकते हैं। जहां पर ये खाता खोला गया था। इस फॉर्म में सही जानकारी भरकर इसको बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में जमा कर सकते हैं।
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बता दें पीपीएफ स्कीम में एक से ज्यादा लोगों को नॉमिनी बनाने की सुविधा दी जाती है। बहराल नाबालिक खाते के मामले में कोई भी नॉमिनी संभन नहीं है। वहीं यदि कोई नया नॉमिनी ऐड कर रहे हैं तो पहले दिए गए नॉमिनी में भी परिवर्तन किया जा सकता है।