पैसों के लेन-देन में रखें इन बातों का ध्यान, तो घर नहीं आएगा आयकर विभाग का नोटिस, जानिए खास डिटेल्स

Ajeet Singh

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Ajeet Kumar

नई दिल्ली:Income Tax Notice. आज के समय में लोगों की जरुरत इतनी बढ़ गई है, कि कमाई के लिए लोग कई तरीके सर्च करते रहते है, जिससे जिससे लोग पैसे का लेनदेन करने में ऐसे कई बार गलतियां कर देते हैं तो वहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से नोटिस आ जाता है।

अक्सर लोगों को अपने बैंक अकाउंट में कितनी रकम जमा करने चाहिए। इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। ऐसे में अनजान रहते हुए अगर इस लिमिट को पार कर जाते हैं। तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस मिल सकता है। यहां पर ऐसे ट्रांजैक्शन जो लिमिट के बाहर होते हैं। इनके क्या जरूरी नियम है आपको बताते हैं।

बैंक खाते में जमा कर सकते है इतना कैश

अक्सर लोग यह जानते हैं, कि कोई अपने बैंक अकाउंट में चाहे जितनी रकम जमा कर सकते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ऐसे कई नियम हैं, जो अपने लेनदेन पर रोकते है, जिससे इनकी जानकारी विभाग को देनी होती है। नियम के अनुसार, यहां पर कोई व्यक्ति एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपये या इससे अधिक कैश जमा करता है, तो इसकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी है। नहीं तो पैन कार्ड से जानकारी रखी जाती है।

बड़ी प्रॉपर्टी खरीदते के लेनदेन पर रखें यह ध्यान

अक्सर लोगों का प्रॉपर्टी खरीदते का प्लान रहता है, जिससे यहां पर ऐसे लेनदेन में बड़ा ट्रांजैक्शन करने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसके बारे में पूछ सकता है, जिससे यदि आपने 30 लाख रुपये या इससे अधिक का कैश में लेनदेन किया तो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार इसकी जानकारी आईटी डिपार्टमेंट को देता है। ऐसे में आयकर विभाग कमाई के सोर्स के बारे में पूछ सकता है, जिससे कमाई के पैसों के सोर्स के जरूरी दस्तावेज तैयार रखने चाहिए।

स्टॉक मार्केट और MF में लगाया पैसा

अगर आप कोइ निवेशक हैं, तो स्टॉक मार्केट और MF के साथ ही डिबेंचर या बॉन्ड खरीदता है, जिसके लिए 10 लाख या इससे अधिक का लेनदेन किया है, तो इसकी जानकारी इनकम टैक्स विभाग को मिल जाती है। ऐसे समय में भी आईटी डिपार्टमेंट आपसे पूछ सकता है, जिससे आप अपने जरुरी दस्तावेज तैयार करके रखें।

क्रेडिट कार्ड बिल में रखे ध्यान

क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए ध्यान देने वाली बात यह हैं कि अगर आप बिल 1 लाख रुपये या इससे अधिक हो जाता है, तो आपको सजग होने की जरूरत है। अगर आप बिल पेमेंट कैश में करते हैं, तो आपसे पैसों का सोर्स पूछा जा सकता है। जिससे यहां पर आप अपने जरुरी दस्तावेज को पास में रखे।

Ajeet Kumar के बारे में
Ajeet Singh
Ajeet Kumar छत्रपति शाहू जी महाराज युनिवर्सिटी कानपुर से पत्रकारिता में स्नातकोत्तर करने के बाद मीडिया के क्षेत्र में कदम रखा, फर्स्ट न्यूज 24X7 में 6 महीने तक कटेंट राइटर बतौर काम किया। इसके बाद आवाज न्यूज ऐप में अपनी सेवाएं दी। मौजूदा समय में पिछले 3 साल से अधिक समय से टाइम्सबुल पर अपनी सेवाएं दे रहा हूं। यहां पर बिजनेस, निवेश जैसे बीट पर खबरें लिख रहा हुं। Read More
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