नई दिल्ली PPF Scheme: अगर आप स्मॉल सेविंग स्कीम में निवेश करने के बारे में विचार बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए खास हो सकती है। बता दें सरकार के द्वारा पीपीएफ और सीनियर सिटीजन सेविंग सकीम समेत काफी सारी स्मॉल सेविंग स्कीम के नियमों में राहत प्रदान की है। नए मानदंडों के तहत सीनियर सिटीजन सेवंग स्कीम के तहत अकाउंट खोलने को तीन महीने का समय दिया जाएगा। जबकि इस समय ये अवधि तीन महीने की है।
नोटिफिकेशन के अनुसार, कोई भी शख्स रिटायर होने से तीन महीने के भीतर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में खाता ओपन करा सकता है। ये सूचना 9 नवंबर को जारी हुई है। इसके अनुसार, मैच्योरिटी की तारीख या एक्सटेंडेड मैच्योिरिटी की तारीख पर स्कीम के लिए तय गर से ब्याज प्राप्त होगा।
पीपीएफ स्कीम के मामले में खातों को समय से पहले क्लोज करने के बारे में कुछ बदलाव किया गया है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इस स्कीम को पब्लिक प्रविडेंड फंड स्कीम 2023 कहा जा सकता है। इसके अलावा नेशनल सेविंग स्कीम के तहत समय से पहले पैसा निकालने के नियम में बदलाव किया गया है।
अगर 5 साल की अवधि वाले अकाउंट में जमा रकम खाता ओपन करने की तारीख से 4 साल के बाद समय से पहले निकाला जाता है तो पोस्ट ऑफिस अकाउंट पर लागू दर से ब्याज देया होगा। उक्त 3 साल का जमा खाते के लिए स्वीकार्य दर से ब्याज दिया जाता है। स्मॉल सेविंग स्कीम का मैनेजमेंट वित्त मंत्रालय के तहत आर्थिक मामलों के डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है।
योजना में लोग जमकर कर रहे निवेश
वहीं एससीएसएस स्कीम और महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट जैसी स्मॉल सेविंग स्कीम में लोग जमकर निवेश कर रहे हैं। इन स्कीम्स में निवेश काफी हो गया है। इसके मद्देनजर सरकार अब खासतौर पर पीपीएफ जैसी स्मॉल सेविंग स्कीम्स के लिए तिमाही रेट तय करते समय टैक्स रिटर्न पर भी विचार कर रही है
सितंबर महीने के आखिर में सेविंग स्कीम्स में निवेश बीते साल के मुकाबले 2.6 गुना बढ़कर 74,675 करोड़ रुपये हो गया है। बीते साल समान अवधि में ये 28,715 करोड़ रुपये था। सरकार ने इस स्कीम में सालाना निवेश करी की सीमा को डबल करके 30 लाख रुपये कर दिया था। इसके बाद ही इन स्कीम्स में निवेश में तेजी आई है।