नई दिल्ली। सैलरी से हर महीने इनकम टैक्स कटने की वजह से बहुत से लोग तंग आ चुके हैं। टैक्स का मौसम आते ही हर करदाता यही सोचता है कि कैसे टैक्स बचाया जाए? दरअसल, आयकर विभाग कई तरह की छूट देकर टैक्सपेयर्स की मदद करता है। अगर आप भी टैक्स बचाने के बारे में सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए है।
आज हम आपको बताएंगे कि आप किन सरकारी स्कीमों में निवेश करके अपनी मेहनत की कमाई पर लगने वाला टैक्स बचा सकते हैं। तो, चलिए जानते हैं इन बेहतरीन विकल्पों के बारे में:
1. फिक्स्ड डिपॉज़िट (FD):
- 5 साल की अवधि वाले FD में आप इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत ₹1.5 लाख तक का टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं।
- आपको बता दें कि FD पर आमतौर पर 7 से 8 प्रतिशत तक का ब्याज मिलता है। हालांकि, इस पर मिलने वाला ब्याज टैक्स योग्य होता है, लेकिन आप इस पर टैक्स डिडक्शन ले सकते हैं।
2. पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF):
- पीपीएफ में निवेश करने वालों को भी टैक्स छूट मिलती है। इसके लिए लॉक-इन पीरियड पूरा होना चाहिए, जो कि 15 साल का होता है।
- पीपीएफ में मिलने वाले ब्याज पर कोई टैक्स नहीं लगता है।
3. नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC):
- नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (एनएससी) में आपको 6.8% का ब्याज मिलता है। यह योजना पूरी तरह से सुरक्षित है।
- इसमें आप एक वित्तीय वर्ष में ₹1.5 लाख तक का टैक्स डिडक्शन ले सकते हैं।
4. जीवन बीमा (Life Insurance):
- कुछ खास तरह की जीवन बीमा पॉलिसियों में भी टैक्स छूट मिलती है। इसमें आप ₹1.5 लाख तक का टैक्स डिडक्शन ले सकते हैं।
5. सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana):
- बेटियों के भविष्य को संवारने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई) शुरू की गई है। यह एक टैक्स फ्री स्कीम है, यानी इसके ब्याज पर कोई टैक्स नहीं लगता है।
ध्यान दें: यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और किसी भी विशेष वित्तीय सलाह का गठन नहीं करता है। किसी भी निवेश निर्णय लेने से पहले वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें।