Gratuity: ग्रेच्युटी पर टैक्स छूट की सीमा बढ़ी, जानें आपको कैसे मिलेगा इसका लाभ

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Sanjay

Gratuity:हाल ही में केंद्र ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में चार फीसदी की बढ़ोतरी कर बड़ा तोहफा दिया. सरकार ने ग्रेच्युटी पर टैक्स छूट की सीमा भी बढ़ा दी है, जिसे बड़ी राहत माना जा रहा है.

ग्रेच्युटी क्या है?

सरल शब्दों में ग्रेच्युटी का मतलब वफादारी का इनाम है। यह उन कर्मचारियों को दिया जाता है जो लगातार लंबे समय तक एक ही संगठन में काम करते हैं। यदि कोई व्यक्ति सरकारी सेवा में है, या 10 या अधिक कर्मचारियों वाली कंपनी में काम करता है, तो एक निश्चित अवधि के बाद वह ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के तहत ग्रेच्युटी का हकदार हो जाता है।

फिलहाल ग्रेच्युटी के लिए एक ही संस्थान में कम से कम पांच साल तक काम करने की शर्त है। हालांकि इसे घटाकर एक साल करने की बात चल रही है. केंद्र के न्यू वेज कोड में इसकी चर्चा की गई है. अगर ऐसा होता है तो सरकारी या निजी संस्थानों में काम करने वाले करोड़ों कर्मचारियों को काफी फायदा होगा.

ग्रेच्युटी कब मिलती है?

आमतौर पर ग्रेच्युटी का भुगतान रिटायरमेंट के बाद किया जाता है। लेकिन, अगर आप पांच साल की लगातार सेवा पूरी करने के बाद नौकरी छोड़ते हैं या बदलते हैं, तो भी आपको ग्रेच्युटी की रकम मिलेगी। यदि सेवा के दौरान कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है या वह विकलांग हो जाता है तो यह शर्त लागू नहीं होती है।

यदि कोई कर्मचारी लापरवाही या गलती से संगठन की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है और उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है, तो संगठन उसके नुकसान की भरपाई उसकी ग्रेच्युटी से कर सकता है।

अगर कंपनी ग्रेच्युटी देने से इनकार कर दे तो क्या होगा?

अगर आपने पांच साल तक नौकरी की है और कोई अनैतिक या गैरकानूनी काम नहीं किया है तो कंपनी को आपकी ग्रेच्युटी रकम हर हाल में चुकानी होगी. अगर कंपनी इनकार करती है तो उसके खिलाफ कानूनी नोटिस भेजा जा सकता है.

अगर कंपनी फिर भी नहीं मानती है तो आप जिला श्रम आयुक्त के पास जाकर शिकायत कर सकते हैं। अगर फैसला आपके पक्ष में आता है तो कंपनी को ग्रेच्युटी के साथ जुर्माना और ब्याज भी देना होगा.

 

ग्रेच्युटी में कितनी टैक्स छूट मिलती है?

पहले टैक्स फ्री ग्रेच्युटी की सीमा 20 लाख रुपये थी. लेकिन, सरकार ने अपने हालिया तोहफे में इसे बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया है. 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले ही सरकार ने इस सीमा को बढ़ाकर 10 से 20 लाख रुपये कर दिया था.

यह सीमा कर्मचारी के कामकाजी जीवन भर ग्रेच्युटी पर लागू होती है। आप चाहे कितनी भी बार ग्रेच्युटी प्राप्त करें, ग्रेच्युटी छूट की सीमा 25 लाख रुपये ही रहेगी.

Sanjay के बारे में
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Sanjay मेरा नाम संजय महरौलिया है, मैं रेवाड़ी हरियाणा से हूं, मुझे सोशल मीडिया वेबसाइट पर काम करते हुए 3 साल हो गए हैं, अब मैं Timesbull.com के साथ काम कर रहा हूं, मेरा काम ट्रेंडिंग न्यूज लोगों तक पहुंचाना है। Read More
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