नई दिल्ली Post office FD Rule: पोस्ट ऑफिस की एफडी के नियमों में सरकार के द्वारा बदलाव किया गया है। फआइनेंश डिपार्टमेंट की तरफ से 7 नवंबर 2023 को जारी एक नोटिफिकेशन के अनुसार,पोस्ट ऑफिस की एफडी के लिए समयपूर्व निकासी नियमों को संशोधित किया गया है।
पोस्ट ऑफिस ने इस बारे में स्पष्ट किया कि 10 नवंबर 2023 को या उसके बाद खोली गई 5 वर्षीय पोस्ट ऑफिस एफडी को ओपन करने की तारीख से 4 साल पहले ही बंद नहीं किया जा सकता है।
इसका अर्थ है कि 5 सालों की एफडी से पैसे की निकासी 4 सालों के बाद ही की जा सकती है। वहीं नवंबर 2023 तक खोली गई एफडी के लिए समय से पहले निकासी के लिए पहले वाले नियम लागू हैं।
पोस्ट ऑफिस से समयपूर्व पैसा निकालने का नियम
सरकार के द्वारा पोस्ट ऑफिस की कई एफडी स्कीम्स के लिए समय से पहले विड्रॉल रूल में संशोधन किया गया है। जिसमें ये कहा गया है कि पोस्ट ऑफिस एफडी को जमा करने की तारीख से 6 महीने से पहले नहीं निकाल सकते हैं वहीं 5 सालों की पोस्ट ऑफिस एफडी में चार साल होने से पहले पैसा नहीं निकाला जा सकता है।
अगर आप एक साल, 2 साल या फिर 3 साल की एफडी को 6 महीने के बाद लेकिन जमा करने की तारीख के एक साल पहले निकाला जाता है तो जमा पर उस अवधि के लिए सिर्फ पोस्ट ऑफिस सेविंद खाते पर ब्याज प्राप्त होगा जो कि काफी कम होगा।
अगले 2 साल या फिर 3 साल की पोस्ट ऑफिस की एफडी को एक साल के बाद समय से पहले निकाला जाता है तो 1 साल या फिर 2 साल की पोस्ट ऑफिस एफडी पर लागू ब्याज दर से 2 फीसदी का जुर्माना काटा जाएगा।
Post office FD से समय से पहले निकाली का पुराना नियम
पोस्ट ऑफिस के जारी नियम 9 नवंबर या फिर उससे पहले खुले पोस्ट ऑफिस एफडी की निकासी के पुराने नियम, जमा करने की तारीख से 6 महीने की समाप्ति से पहले किसी भी पोस्ट ऑफिस एफडी से पैसा नहीं निकाला जा सकता है।
अगर 1 साल, 2 साल, 3 साल या फिर 5 सालों की एफडी को छमाही के बाद लेकिन जमा करने की तारीख से एक साल से पहले निकाला जाता है तो पोस्ट ऑफिस सेविंग खाते का ब्याज दिया जाएगा।
यदि 2 साल, 3 साल या फिर 5 सालों के पोस्ट ऑफिस एफडी को 1 साल के बाद तोड़ा जाता है, तो एक साल, दो साल या फिर तीन साल की पोस्ट ऑफिस पर ल्गू बह्याज दर से 2 फीसदी का जुर्माना काटा जाएगा।