नई दिल्ली Budget 2024: लोकसभा के चुनाव आने से पहले ही सरकार के टैक्सपेयर्स के लिए खुशखबरी दे दी है। इसके बाद खुशी से झूम उठे हैं। बता दें फरवरी में आने वाले बजट में न्यू टेकास सिस्टम के जरिए टैक्स छूट को 7 लाख से बढ़ाकर 7.5 लाख कर दिया गया है। वहीं ऐसा बताया जा रहा है कि इस बदलाव के लिए फाइनेंशियल बिल पेश किया जा सकता है।
एक्सपर्ट के मुताबिक सरकार ये ऐलान करती है तो टैक्सपेयर्स को न्यू टैक्स सिस्टम में 8 लाख रुपये तक की सालाना इनकम पर टैक्स नहीं देना होगा। इस छूट में 50,000 रुपये की कटौती शामिल है। सरकार ने 2023 के बजट में न्यू टैक्स सिस्टम के तहत छूट को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख कर दिया था।
की गई मानक कटौती
सरकार ने पिछले साल के बजट में न्यू टैक्स सिस्टम में काफी सारे बदलाव कर लोगों को राहत दी थी। इसके अनुसार, पहले नए टैक्स सिस्टम में किसी भी प्रकार के निवेश या फिर कटौती का दावा नहीं किया दा सकता है। लेकिन इस बजट में इसमें मानक कटौती को भी शामिल किया गया है। इसके तहत टैक्सपेयर्स 50 हजार रुपये तक की टैक्स कटौती दी जाती है वहीं पेंशनधारकों को इस सिस्टम के जरिए 15 हजार रुपये तक की छूट दी जा रही है।
टैक्स लिमिट भी बढ़ी
इसके अलावा न्यू सिस्टम के टैक्स स्लैब में बदलाव भी किया गया था। इसके तहत होने वाली छूट को पहले के 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये तक कर दिया था।
रिकॉर्ड आईटीआर हुए दाखिल
वहीं 2023 से 2024 के लिए 31 दिसंबर तक के रिकॉर्ड 8.18 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किए गए थे। ये 2022 से 2023 में इसी अवधि में दाखिल किए गए 7.51 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न से 9 फीसदी ज्यादा था।
टैक्स रेवेन्यू बढ़ा 14.7 फीसदी
सरकार टैक्स जमा करने पर काफी जोर दे रही है। बीते साल अप्रैल से नवंबर में टैक्स राजस्व 14.7 फीसदी था जो कि डायरेक्ट टैक्स के लिए 10.5 फीसदी अपना इनडायरेक्ट टैक्स के लिए 10.45 फीसदी के बजट से ज्यादा है। वहीं एक्सपर्ट के मुताबिक सरकार लोगों को राहत देने पर विचार कर रही है।