नई दिल्ली EPFO Higher Pension Update: अगर आप ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स हैं तो आपके लिए काफी बड़ी खबर साबित हो सकती है। आपको बता दें EPFO ने ज्यादा पेंशन पाने के आवेदन करने की आखिरी तारीख को 11 जुलाई कर दिया था। इससे पहले ये तारीख 26 जून थी। EPFO ने सब्सक्राइबर्स को 15 दिन का समय दिया था। आवेदन करने की तारीख को तीन बार बढ़ाया जा चुका है। बहराल इस तरीख को और आगे बढ़ाने की मांग हो रही है। क्यों कि लोगों को काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
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फटाफट जानें कर्मचारी पेंशन योजना क्या है?
आपको बता दें EPS-95 नवंबर 1995 में आया था। इस पेंशन स्कीम के तहत EPFO कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन देता है। जब ये स्कीम लागू की गई थी। तब बदले में कर्मचरियों को रिटायरमेंट के बाद कुल जमा रकम पर तगड़ें ब्याज के साथ में मोटा रिटायरमेंट पेंशन फंड मिलता था। लेकिन फिर कर्मचारी पेंशन स्कीम के नियमों में बदलाव किया गया है। इस बदलाव के तहत EPFO में दिए जाने वाली 12 फीसदी कंट्रीब्यूशन को 2 भागों 8.33 प्रतिशत और 3.67 प्रतिशत में डिवाइड किया गया है।
EPFO ने पेंशन स्कीम में किए ये बदलाव
आपको बता दें EPFO ने ईपीएस के नियमों में एक बार फिर से बदलाव किए हैं। जिसके बाद पेंशन फंड योग्य इनकम सीमा 6500 रुपये हर महीने से बढ़ाकर 15 हजार रुपये कर दी गई है। इसके साथ ही कर्मचारियों को ऑप्शन दिया गया है कि अपने मूल वेतन के मुताबिक कर्मचारी ईपीएस में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।
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ऐसे होगी पेंशन की कैलकुलेशन
वहीं ईपीएफओ ने पेंशन के कैलकुलेशन के बारे में डिटेल से बताया है कि जो लोग 1 सितंबर 2014 से पहले रिटायर होंगे। उनके लिए पेंशन की कैलकुलेशन रिटायरमेंट की तारीख या पेंशन फंड के बाहर निकलने की तरीख से 12 महीने पहले तक के औसत मासिक वेतन के बेस पर की जाएगी। वहीं जो भी लोग इस तारीख के बाद रिटायर होंगे। ईपीएफओ उनके लिए कैलकुलेशन रिटायरमेंट से पहले 60 महीने के औसत मासिक वेतन के बेस पर होगी।