नई दिल्ली EPFO Update: अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं और ज्यादा पेंशन पाने की चाह रखते हैं तो ये आपके लिए बेहद शानदार मौका है। केंद्र सरकार की ओर से कर्मचारियों को हायर पेंशन पाने का मौका दिया जा रहा है। अगर आपके द्वारा अब तक इस ऑप्शन को सेलेंक्ट नहीं किया गया है तो आपके पास केवल 10 दिन का समय है। EPFO ने शेयर होल्डर्स को ज्यादा पेंशन का ऑप्शन चुनने के लिए नियोक्ता के साथ में ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म फिल करने के लिए ऑनलाइन सेवा पेश करा रही है।
जानकारी के लिए आपको बता दें फॉर्म की सीमा को सरकार के द्वारा दूसरी बार एक्सटेंड की गई है। इसकी पहली तारीख 3 मई तक की थी और अब इसे बढ़ाकर 26 जून कर दिया गया है। इसका मतलब अब आपके पास सिर्फ 10 दिन का समय शेष है।
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ज्यादा पेंशन को लेकर लोगों के मन में है कई सवाल
आपको बता दें अभी तक ये बात साफ नहीं हो पाई है कि हायर पेंशन का ऑप्शन चुनने पर कैसे अतिरिक्त योगदान का ऑप्शन काम करेगा और पेमेंट करने का तरीका क्या होगा। सब्सक्राइबर्स इस बात से बिल्कुल भी जानकार नहीं है कि काफी अधिक राशि मांगे जाने की स्थिति में उनको हायर पेंशन स्कीम से बाहर जाने का ऑप्शन मिलेगा या फिर नहीं।
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नोटिफिकेशन से मिली जानकारी
बता दें नोटिफिकेशन में ये बात स्पष्ट की गई है कि एक्स्ट्रा रकम का निर्धारण क्षेत्रीय अधिकारी करेंगे जो भी रकम निर्धारित होगी। ब्याज समेत उसके बारे में सूचना हायर पेंशन का ऑप्शन चुनने वाले शेयरधारकों को दी जाएगी। इसमें कहा गया है कि पेंशन धारकों को पैसा जमा करने और कोष के अंतरण के लिए सहमिति देने को लेकर 3 महीने तक का समय दिया जाएगा।
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अभी तक कितना होता है कंट्रीप्यूशन
आपको बता दें सरकार ईपीएस में 15 हजार रुपये की मूल सैलरी की सीमा पर 1.16 फीसदी का कंट्रीब्यूशन सब्सिडी के रूप में देती है। कर्मचारी EPFO की सामाजिक सुरक्षा स्कीम में 12 फीसदी का कंट्रीब्यूशन करते हैं। वहीं नियोक्ता के 12 फीसदी कंट्रीब्यूशन में से 8.33 फीसदी EPS में जाता है। बाकी बचा 3.67 फीसदी EPF में जाता है।