नई दिल्ली Bank News: नए साल का आगाज होने वाला है। नए साल के आगाज होने के साथ में जुड़ें कुछ जरुरी काम करने की डेडालाइन खत्म हो जाएगी। बता दें बैंक लॉकर एग्रीमेंट, बिलेटेड आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन 31 दिसंबर को खत्म हो रही है। इस डेडलाइन तक का उपयोग नहीं हो रहे यूपीआई आईडी को भी डिएक्टीवेट कर दिया जाएगा।
बैंक लॉकर एग्रीमेंट
रिवाइज्ड बैंक लॉकर एग्रीमेंट को रिन्यू या फिर साइन करने की डेडलाइन भी खत्म होने वाली है। असल में केंद्रीय रिजरव्र बैंक ने रिवाइज्ड लॉकर एग्रीमेंट रिन्यू करने पर इस पर साइन करने के लिए 31 दिसंबर 2023 की डेडलाइन तय की है। यदि ग्राहक इस अवधि तक रिन्यू नहीं कराता है तो लॉकर फ्रीज हो सकता है। वहीं जिन ग्राहकों ने 31 दिसंबर 2022 को या फिर उससे पहले बैंक लॉकर एग्रीमेंट जमा कर दिया है। उनको साइन करना होगा।
आरबीआई ने अगस्त 2021 को बैंक लॉकर के लिए नई गाइडलाइंस जारी की थी। इसके तहत लॉकर ग्राहकों का कुछ अधिकारी भी शामिल किए गए हैं। इस नए सिस्टम पर एक बैंक लॉकर एग्रीमेंट तैयार किया गया है। ये एग्रीमेंट ग्राहकों को साइन करना जरुरी होगा।
वहीं जिन ग्राहकों ने साल 2022 में ही इस एग्रीमेंट को कर लिया है। उनको रिवाइज एग्रीमेंट पर साइन कर बैंक को देना होगा। अधिकर लोग अपने बैंक लॉकर में गहने और जरूरत कागजों आदि को रखते हैं।
लेट आईटीआई फाइल करने की डेडलाइन
इनकम टैक्स विभाग ने उन टैक्स पेयर्स को फाइनेंशियल ईयर 2022 से 2023 के लिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की याद दिलाई है जो कि 31 जुलाई की डेडलाइन को चूक गए हैं। ऐसे में टैक्स पेयर्स के लिए लेट आईटीआई फाइल करने की डेडलाइन को 31 दिसंबर कर तय किया है। इसके अलावा आईटीआर संशोधन के लिए भी लास्ट डेट 31 दिसंबर है।
डिएक्टीवेट हो जाएगी यूपीआई आईडी
एनपीसीई की तरफ से पेमेंट ऐप्स को उन यूपीआई आईडी को बंद करने को कहा गया है जो कि 31 दिसंबर तक एक साल से ज्यादा समय से उपयोग में नहीं हैं। यानि कि यदि आपका यूपीआई एक्टिव नहीं है तो उसको डीएक्टीवेट कर दिया जाएगा।