नई दिल्ली: Tax exemption benefits on mediclaim policy. आज के इस समय लोगों के लिए अपने इंश्योरेंस खरीदना जरूरी हो गया है। मार्केट में कंपनियों ने तरह-तरह के इंश्योरेंस पॉलिसी को लांन्च कर सेल कर रही है। तो वही अगर आपके पास कोई इंश्योरेंस प्लान है। जिसके माध्यम से आप चाहते हैं इनकम टैक्स को कम करें तो आपके यहां पर ऐसी जरूरी जानकारी जो टैक्स बेनिफिट के लिए काम आने वाली है।
दरअसल मार्केट में कई तरह के मेडिकल इंश्योरेंस होते हैं, कौन सी मेडिकल पॉलिसी आपके लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकती है जो टैक्स बचा सके। जिसके बारे में यहां आप जान सकते हैं। अगर आप टैक्स के दायरे में आता है, हालांकि ऐसे लोग जिनकी आय टैक्सेबल नहीं है, वे भी जीरो रिटर्न दाखिल करके आयकर विभाग द्वारा मिलने वाली छूट का लाभ उठा सकते हैं।
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फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के खत्म होने में अब ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं। जिससे ऐसे कई लोग हैं जो टैक्स बेनिफिट के लिए ऐसी तरीके सर्च करते रहते हैं। जिसमें निवेश कर टैक्स छूट बेनिफिट का लाभ लिया जा सकता है। तो वही इंश्योरेंस के माध्यम से ही आप टैक्स में छूट पा सकते हैं।
आप इंश्योरेंस के माध्यम से भी इनकम टैक्स में छूट या कम कर सकते हैं। कई कंपनी ऐसे मेडिकल इंश्योरेंस की सुविधा दे रही है, जिसमें अलग-अलग टैक्स बेनिफिट भी मिलता है
सेक्शन 80डी में मिलती है छूट
यदि कोई अपने लिए मेडिकल इंश्योरेंस पर टैक्स में छूट पाना चाहता हैं, तो लोगों के लिए लिए सेक्शन 80डी के अंतर्गत छूट मिलती है, सेक्शन 80 सी के अंतर्गत नहीं. क्योंकि आप मेडिकल पॉलिसी लेकर सेक्शन 80 सी के अंतर्गत मिलने वाली 1.5 लाख की छूट के अतिरिक्त ज्यादा फायदा उठा सकते हैं।
जानिए क्या है सेक्शन 80डी
यदि आप मेडिकल इंश्योरेंस के जरिये टैक्स में छूट पाना चाहते हैं। तो इसके लिए सेक्शन 80डी के अंतर्गत छूट मिल सकती है, हालांकि सेक्शन 80 सी के अंतर्गत नहीं। इसके पीछे की वजह आप मेडिकल पॉलिसी लेकर सेक्शन 80 सी के अंतर्गत मिलने वाली 1.5 लाख की छूट के अतिरिक्त ज्यादा फायदा उठा सकते हैं।