नई दिल्ली Old Pension: अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो ये खबर आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। दरअसल राजस्थान की सरकार ने पुरानी पेंशन (Old Pension Scheme) को लेकर काफी बड़ा फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले के बाद राज्य में बोर्ड, निगम और सरकारी सहायता से चलने वाली युनिवर्सिटी के कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा।
वहीं इस बार के बजट में हुई घोषणा के मुताबिक फाइनेंशियल डिपार्मेंट की ओर से ये आदेश जारी किया गया है कि जारी नए फैसले के दायरे में नगर निगम, बीजली कर्मचारी, निगम, यूआईटी, बोर्ड, विश्विद्यालयों के कर्मचारी आदि आएंगे। फिर वह चांहे काम कर रहे हों या फिर रिटायर हो चुके हो सभी को इसका लाभ मिलेगा।
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15 जून तक फॉर्म भरना है जरुरी
बता दें कि सरकार के नए फैसले के तहत पुरानी पेंशन का लाभ लेने के लिए सरकार की ओर से एक नॉटीफिकेशन जारी किया गया है जिसमें एक फॉर्मेंट को भरना होगा। इस फॉर्म की लास्ट तारीख 15 जून तक है। फाइनेंशियल डिपार्टमेंट की ओर से जारी किए गए आदेश के मुताबिक ऐसी संस्थओं में पुरानी पेंशन (Old Pension) का लाभ नहीं मिलता है।
ऐसी संस्थाओं को जीपीेफ लिंक पेंशन स्कीम लागू करने के लिए नए नियम बनाकर पेंशन निधि का गठन करना जरुरी है। इन संस्थाओं को पेंशन की राशि राज्य सरकार के पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट में जमा करना होगा।
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रिटायर हो चुके कर्मचारियों को भी मिलेगी पेंशन
इन संस्थाओं में काम करके जो भी कर्मचारी रिटयर हो चुके हैं और उन्होने EPF और CPF से पैसा ले लिया है लेकिन वे पुरानी पेंशन का लाभ लेना चाहते हैं तो ऐसे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन के लिए ऑप्शनल फॉर्म भरना होगा। इसके अलावा EPF और CPF से मिलने वाला पैसे को 12 फीसदी के ब्याज के साथ में जमा करना होगा।
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इसके साथ ही सभी कर्मचारी और पेंशन धारक 15 जून तक पेंशन के ऑप्शन के लिए फॉर्म को फिल करना होगा। जिसके बाद इससे 30 जून तक फाइनेंशियल डिपार्टमेंट की ओर से पेंशनर्स की जमा राशि के ब्याज की कैलकुलेशन की जा सकेगी। पेंशनर्स 15 जुलाई तक पूरी रकम जमा कर सकते हैं।