नई दिल्ली EPS 95 Scheme: EPFO से जुड़े कर्मचारियों और उनके परिवार को काफी सारी सुविधाएं मिलती है, जिनके बारे में काफी कम ही लोग जानते हैं कि ऐसी ही एक सुविधा पेंशन से जुड़ी हुई है।
दरअसल ईपीएफओ की तरफ से ईपीएस के तहत बच्चों को पेंशन दए जाने का प्रावधान भी है। बहराल ये सुविधा उन्हीं बच्चों को मिलती है जो कि अनाथ हो आसान भाषा में कहें जिनके माता-पिता में से कोई एक सरकारी कर्मचारी था और ईपीएस सब्सक्राइबर्स रहा हो। वह इस पेंशन के हकदार हैं।
कितनी मिलकी है राशि
ईपीएफओ की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार, पेंशन की राशि मासिक विधवा पेंशन का 75 फीसदी है। एस समय में दो अनाथ बच्चों में से सभई को ये राशि मिल जाती है। ये मिनिमम राशि 750 रुपये मंथली की होती है।
इसका अर्थ ये है कि ईपीएफ के तहत 2 अनाथ बच्चों को हर महीने 1500 रुपये मिलते हैं। पेंशन का पेमेंट 25 सालों की आयु तक किया जाता है। अगर कोई अक्षमता से पीड़ित हो तो पेंशन का पेमेंट पूरी लाइफ दिया जाता है।
यदि बच्चे अनाथ हैं और पेंशन का पेमेंट 25 साल की आयु तक किया जाता है यदि कोई अक्षमता से पीड़ित है तो पेंशन का पेमेंट पूरी लाइफ किया जाता है। यदि बच्चे अनाथ हैं और पेंशन के योग्य है तो ईपीएफओ को माता-पिता की मौत के बारे में जानकारी देनी होगी।
विधवा महिला को पेंशन का प्रावधान
ईपीएफओं की इस स्कीम के तहत कर्मचारी की मौत के बाद उसकी पत्नी को मासिक विधवा पेंशन भी दी जाती है इस पेंशन के तहत मिनिमम 1 हजार रुपये मिलते हैं यदि कर्मचारी के बच्चे हैं तो उसके 2 बच्चों को भी 25 साल की आयु तक मासिक पेंशन प्राप्त होती है।
बच्चों को मिलने वाली पेंशन की राशि विधवां पेंशन का 25 फीसदी होता है। बहराल इसके लिए शर्त ये है कि कर्मचारी ने मौत से पहले पेंशन के लिए कुछ जरुरी शर्तों को फॉलो किया था।