नई दिल्ली EPFO Higher Pension: अगर आप EPFO सब्सक्राईबर्स हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरुरी है। आपको बता दें EPFO के द्वारा ईपीएस के तहत अधिक पेंशन का ऑप्शन चुनने की आखिरी तारीख 26 जून तय की है। शइ प्रकार अब लोगों के पास इसके लिए सिर्फ 2 दिनों का समय बचा है। वहीं दूसरी तरफ यूजर शिकायत कर रहे हैं कि वे पात्र होने के बाद भी इसके लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं।
ट्विटर पर की गई शिकायतें
माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर काफी सारे EPFO सब्सक्राइबर्स ने शिकायते की हैं। इनमें से काफी लोगों का कहना है कि वह ईपीएस के तहत अधिक पेंशन का ऑप्शन चुनने के हकदार हैं। क्यों कि वह पात्रता की सारी शर्तों को पूरा करते हैं जबकि इसके बाद भी इसे नहीं चूज कर पा रहे हैं क्यों कि उनका अप्लीकेशन ही सबमिट नहीं हो पा रहा है।
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काफी बार बढ़ाई गई डेडलाइन
ऐसे में यूजर्स EPFO से अधिक पेंशन के ऑप्शन को चुनने की डेडलाइन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। EPFO ने बीते साल सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आने के बाद लोगों को ये ऑप्शन चुनने के लिए 4 महीने का समय दिया था। उसके बाद अधिक पेंशन के लिए आवेदन करने की सुविधा 3 मई तक के लिए बढ़ा दी गई है। इसके बाद में EPFO ने डेडलाइन को एक बार फिर से बढ़ाकर 26 जून कर दिया था।
यूजर्स कर रहे हैं ये शिकायत
वहीं ट्वीटर ने एक यूजर्स ने कहा है कि उसके पास सारी सही जानकारियां दी गई हैं। लेकिन इसके बाद भी वह अधिक EPS पेंशन की सुविधा का लाभ उठाने के लिए अप्लीकेश सबमिट नहीं कर पा रहा है। वहीं यूजर्स का कहना है कि UAN और आधार में सारी जानाकरी सहीं होने के बाद भी उसे एरर मिल रहा है। वहीं एक दूसरे यूजर्स ने कहा है कि EPFO के रिकॉर्ड में उसकी सर्विस हिस्ट्री पीरियड ठीक नहीं है, इस कारण से उसको समस्या आ रही है।
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डेडलाइन को बढ़ाने की उम्मीद
वहीं कुछ यूजर्स ने दावा किया है कि वह एप्लीकेशन ही नहीं ओपन कर पा रहे हैं। काफी एक्सपर्ट भी EPFO की तरफ से सिस्टम में गड़बड़ी होने की बात कर रहे हैं। वहीं मिडिया रिपोर्ट के मुताबिक EPFO अधिक पेंशन के ऑप्शन को चुनने के लिए डेडलाइन पेश करेगा। क्यों कि अभी कुछ बातें स्पष्ट नहीं हो पाई है।