Van Mirta Yojana: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने “वनमित्र योजना” की शुरुआत की है. उन्होंने कहा कि 180000 रुपये से कम आय वाले परिवार इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.
गैर-वन भूमि पर वृक्षारोपण गतिविधियों में सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा वन मित्र योजना और वन्या मित्र पोर्टल शुरू किया गया है. हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि वन मित्र बनने के लिए पारिवारिक आय 180,000 रुपये से कम होनी चाहिए.
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हरियाणा वन मित्र योजना का मानदेय
- इस योजना के तहत पहले साल में वन मित्रों को गड्ढों का जियोडेटा और फोटो मोबाइल ऐप पर अपलोड करना होगा और उन्हें प्रति गड्ढा खोदने पर 20 रुपए दिए जाएंगे.
- इसके बाद वन मित्रों को लगाए गए पौधों पर 30 रुपए दिए जाएंगे, जिसके बाद वन मित्रों को वृक्षारोपण के रखरखाव और सुरक्षा के लिए प्रति जीवित पौधे पर 10 रुपए दिए जाएंगे.
- इस योजना के दूसरे वर्ष में आवेदक को प्रति जीवित पौधा 8 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। यह पैसा घर के एक ही व्यक्ति को मिलेगा.
- इस योजना के तीसरे वर्ष में वन मित्रों को हर महीने प्रति जीवित पौधा 5 रुपए दिया जाएगा.
- इस योजना के चौथे वर्ष में वन मित्रों को हर महीने प्रति जीवित पौधा 3 रुपए दिया जाएगा.
हरियाणा वन मित्र योजना पात्रता
इस योजना का लाभ उठाने के लिए उम्मीदवार को हरियाणा का स्थायी निवासी होना जरूरी है. आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इस योजना के तहत परिवार की वार्षिक आय 180000 रुपये से कम होनी चाहिए.
हरियाणा वन मित्र योजना दस्तावेज
हरियाणा वन मित्र योजना के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक के पास परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है.
हरियाणा वन मित्र योजना आवेदन प्रक्रिया
अगर कोई आवेदक वन मित्र योजना के लिए आवेदन करना चाहता है तो उसे थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि इसके लिए आवेदन प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो जाएगी. राज्य सरकार द्वारा शीघ्र ही मित्र पोर्टल प्रारम्भ किया जा रहा है. इसके लिए ऑनलाइन आवेदन जल्द ही उपलब्ध होंगे.