नई दिल्ली Higher Pension Scheme: हायर पेंशन को लेकर काफी समय से चर्चा हो रही है। लेकिन अभी तक ये कंन्फ्यूजन थी कि ज्यादा पेंशन की कैलकुलेशन कैसे और कितने पर होगी। सरकार ने 6.2 करोड़ से अधिक ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स के लिए अब सरकार ने एक फॉर्मूला बना दिया है। ईपीएफओ ने हायर पेंशन की बकाया रकम की कैलकुलेशन को लेकर एक सर्कुलर जारी किया गया है। इस सर्कुलर में बताया गया है कि ईपीएफ सब्सक्राइबर्स को कैसे अधिक पेंशन का ऑप्शन मिलेगा और कितना पैसा अधिक जमा होगा।
ईपीएफओ के अनुसार, ईपीएस के बाकी पर कैलकुलेशन महीने के आधार पर होगा। 15 हजार रुपये की कैपिस से अधिक बेसिक सैलरी जिस दिन हुई है, इस दिन से बेसिक वेतन में एरियर की कैलकुलेशन की जाएगी। बेसिक सैलरी के 8.33 फीसदी का भुगतान नियोक्ता को करना होगा।
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बेसिक सैलरी में होगा इजाफा
अगर किसी कर्मचारी का बेसिक वेतन 15 हजार रुपये अधिक है तो नियोक्ता को 1 सितंबर 2014 से एक्स्ट्रा 1.16 फीसदी का कंट्रीब्यूशन देना होगा। 8.33 फीसदी और 1.16 फीसदी कंट्रीब्यूशन को पेंशन फंड में मौजूद रकम के साथ में एडजस्ट करना होगा।
ब्याज में होगी कैलकुलेशन
ईपीएफ में जमा कर्मचारी की रकम पर कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। ईपीएफ स्कीम 1952 के तहत ये ब्याज मिलेगा। जिन ट्रस्टों को छूट मिली हुई है। अगर हायर रेट्स घोषित होता है तो उनपर ये फैसला लागू होगा।
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क्या है ईपीएस क्या है?
कर्मचारी पेंशन स्कीम 95 यानि कि ईपीएस 95 को 16 नवंबर 1995 को लागू किया गया था। ईपीएस खाते में अधिकतम योगदान के लिए 1 सितंबर 2014 से पहले 5 हजार रुपये का कैप था। इसके बाद कैप बढ़ाकर 15 हजार रुपये कर दिया गया है।
हायर पेंशन में आवेदन करने के लिए 26 जून का मौका
पेंशन की गणना के लिए बहुत ही जल्द एक और सर्कुलर जारी किया जाएगा। ईपीएफओ के एक अधिकारी ने कहा कि बाकी और पेंशन की गणना की जारी के लिए एक सर्कुलर जारी किया जाएगा। रिटायरमेंट फंड बॉडी ईपीएफने हायर पेंशन का ऑप्शन चुनने के लिए आवेदन की तारीख 3 मई से बढ़कर 26 जून कर दी है। हायर पेंशन के लिए ईपीएफओ को अब तक 12 लाख से अधिक आवेदन मिल चुके हैं।