नई दिल्ली: EPFO: नौकरीपेशा व्यक्ति का कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में खाता जरूर होता है। उसके सैलरी का एक हिस्सा उसके ईपीएफ (EPF) खाता में जमा किया जाता है। इसके बाद जब कर्मचारी रिटायर होता है तो उसे यह पैसा एकसाथ दे दिया जाता है। हालांकि EPFO की तरफ नियम बना दिया गया है कि कर्मचारी रिटायरमेंट के पहले भी कई स्थिति में पैसा निकाल सकते हैं। आइए आपको बताते है कि कर्मचारी किन परिस्थिति में ईपीएफ (EPF) से पैसा निकाल सकता है।
इसे भी पढ़ें- Pension Yojana: महिलाओं के लिए खुशखबरी, सरकार सीधें खाते में भेजेगी 2250 रुपये की रकम
अगर कर्मचारी की नौकरी छूट जाए तो वह ईपीएफ खाते (EPF Account) से पैसा निकाल सकता है। अगर एक महीना तक नौकरी नहीं मिलती है तो ईपीएफ खाते (EPF Account) में जमा रकम से 75 फीसदी पैसा निकाल सकता है। वहीं 2 महीना पूरे हो जाते हैं तो 100 फीसदी रकम निकाली जा सकती है।
बच्चों की शादी और पढ़ाई के लिए EPF खाते से पैसा निकाला जा सकता है।
विकलांग व्यक्ति अपने लिए जमीन या कोई उपकरण खरीदने के लिए EPF खाते में जमा रकम को निकाल सकता है।
अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है तो ऐसी स्थिति में भी EPF खाते से पैसा निकाला जा सकता है। इस स्थिति में 6 महीने तक की बेसिक सैलरी निकाल सकते हैं।
इसे भी पढ़ें- खाना बनाने के लिए ले आएं ये नई डिवाइस, गैस की जरूरत नहीं पड़ेगी, होगी बचत ही बचत
IPL 2023: शतक के बावजूद सूर्यकुमार यादव पर भड़के लोग, कहा मैच में हुई नाइंसाफी
EPF खाताधारक होम लोन चुकाने, मकान या जमीन या घर की मरम्मत करवाने के लिए पीएफ खाते से रकम निकाल सकता है।