एक कामकाजी व्यक्ति समय-समय पर संस्थान बदलता रहता है. ऐसे में कई बार प्राइवेट नौकरी करने वाले लोगों के पास एक ही समय में एक से अधिक यूएएन नंबर एक्टिव होते हैं. हालांकि, नियमों के मुताबिक, एक व्यक्ति के पास एक समय में एक ही यूएएन नंबर होना चाहिए.
क्या होता है जब आपके पास 2 यूएएन नंबर होते हैं?
दरअसल, एक समय में एक से अधिक यूएएन नंबर सक्रिय होना नियमों के खिलाफ है.अगर आपके दो यूएएन नंबर एक्टिव हैं तो चिंता करने की जरूरत नहीं है. ऐसे में सदस्यों को ईपीएफ खाते का फंड ट्रांसफर करने की सुविधा मिलती है.दो UN नंबर होने की स्थिति में आप एक नंबर को निष्क्रिय कर सकते हैं.
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पुराने यूएएन नंबर को डिएक्टिवेट करने के दो तरीके
ऑफ़लाइन विधि
यदि आप यूएएन को निष्क्रिय करना चाहते हैं, तो आपको मौजूदा संस्थान को सूचित करना होगा जहां आप काम कर रहे हैं. आप [email protected] पर ईमेल भेजकर EPFO को जानकारी दे सकते हैं. इस मेल में UAN डिएक्टिवेट करने से जुड़ी सारी जानकारी देनी होगी. मेल भेजने पर ईपीएफओ की ओर से वेरिफिकेशन प्रक्रिया शुरू हो जाती है.
जिसके बाद पुराना यूएएन नंबर निष्क्रिय हो जाता है.हालाँकि, काम यहीं खत्म नहीं होता है, इसके बाद आपको पीएफ ट्रांसफर के लिए आवेदन करना होगा. इसके बाद आपके पुराने पीएफ खाते का पैसा नए पीएफ खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा.
ऑनलाइन विधि
सबसे पहले, किसी को https://www.epfindia.gov.in/ पर एक सदस्य एक ईपीएफ खाते के माध्यम से पुराने पीएफ फंड को नवीनतम खाते में स्थानांतरित करने के लिए आवेदन करना होगा. अब आपको नए यूएएन और पासवर्ड के साथ वन मेंबर वन ईपीएफ खाते में लॉग इन करना होगा. ऑनलाइन सर्विसेज में आपको रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर ऑफ अकाउंट पर क्लिक करना होगा. अब आपको लिंक किए गए खाते में ट्रांसफर के लिए आवेदन करना होगा.
अब EPFO आपकी डिटेल्स वेरिफाई करेगा. वेरिफिकेशन के बाद पुराना यूएएन निष्क्रिय हो जाता है. इसकी जानकारी ईपीएफओ में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस के जरिए मिल जाती है. इसके बाद आगे की प्रक्रिया में आप अपने पीएफ खाते से रकम नए यानी मौजूदा पीएफ खाते में ट्रांसफर करवा सकते हैं.