नई दिल्ली: RBI new update to KYC. देश में ऐसे सरकारी से लेकर प्राईवेट बैंक हैं जो ग्राहको की सेवा में लगी हुईं है, तो वही देश में लाखों करोड़ों बैंक ग्राहक है। आप को बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों को बैंकों को मानने होते हैं, जिससे हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के सुविभा के लिए बड़ी घोषणा कर दी है, जिससे अगर आप का ये काम अधूर पड़ा हैं तो आप को बैंक के चक्कर लगाने की जरुरत नहीं होगी है।
दरअसल आप को बता दें किभारतीय रिजर्व बैंक यानि RBI के गवर्नर ने हालही में KYC को लेकर कर बड़ा ऐलान किया है। रिपोर्ट के अनुसार अगर आपने एक बार KYC अपडेट करा ली है तो आपको दूसरी बार KYC अपडेट कराने के लिए बैंक के चक्कर नहीं लगाने होंगे। बस आपको अपना सीकेवाईसीआर आईडेंटिफायर नंबर (CKYCR identifier number) बैंक को शेयर करना होगा।
अब नहीं होगी बैंक के चक्कर लगाने की समस्या
RBI के गवर्नर शक्तिदास ने कहा है कि यदि आपने एक बार KYC करा ली है तो आपको री-केवाईसी कराने की आवश्यकता नहीं है। अब आप घर बैठे आसानी से ऑनलाइन KYC करा सकते हैं। अगर आपकी केवाईसी डिटेल में कोई बदलाव आया है तो आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल के जरिये मैसेज भेज कर री-केवाईसी करा सकते हैं।
पता बदलने पर ऐसे कराएं केवाईसी अपडेट
वही अगर आपने अपना पता बदला है तो आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल से मैसेज भेज देना है। इसके 60 दिन के अंदर बैंक आपके पते पर चिट्ठी भेज कर आपके पते को कन्फर्म कर लेगा। KYC के तहत ग्राहक को सीकेवाईसीआर आईडेंटिफायर नंबर (CKYCR identifier number) दिया जाता है। जिसको यदि आप बैंक के साथ में शेयर करते हैं तो आपको किसी अन्य बैंक में केवाईसी अपडेट करानी नहीं पड़ती है।
अगर इसके बाद भी बैंक आकर केवाईसी करने करने के लिए कहता है तो बैंक बैंकिंग लोकपाल व नॉन लीगल फास्ट रेजुल्यूशन के प्रावधानों के तहत आरबीआई के पास इसकी शिकायत की जा सकती है।