नई दिल्ली PM Fasal Bima Yojana: देश के कई सारे राज्यों में फसलों की बुवाई-रोपाई हो रही है। इस बीच में काफी ऐसे राज्य हैं जहां पर मानसून का सिलसिला भी जारी है। औसत से ज्यादा बारिश होने से राज्यों में भारी जलभराव की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। जिस कारण से किसानों का काफी नुकसान हो रहा है। ऐसे में किसानों के लिए पीएम फसल बीमा स्कीम एक शानदार ऑप्शन बनकर सामने आया है।
किसानों को कभी ज्यादा बारिश की मार तो कभी सूखे से निपटना पड़ता है। ऐसी स्थिति में किसानों के सामने रोजी रोटी का संकट आ जाता है। जलवायु के इस दौर में किसान फसलों का बीमा जरुर करा लें। इससे फसल के खराब होने पर किसानों को मुआवजा मिलता है। बहराल खरीफ की फसल के आवेदन हो रहे थे। जिसमें किसान 31 जुलाई तक अपने पीएम फसल बीमा स्कीम (PM Fasal Bima Yojana) के पोर्टल (www.pmfby.gov.in) पर जाकर अपनी फसल का बीमा जरुर करा लें।
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कहां कर सकते हैं आवेदन
बता दें किसान क्रेडिट कार्ड या सहकारी बैंकों से लोन लेने वाले किसानों का बीमा ऑटोमेटिक बैंक के द्वारा हो जाता है। वहीं अगर आपने पीएम फसल योजना के पोर्टल (www.pmfby.gov.in) पर जाकर अप्लीकेशन किया है तो आप इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। इसके साथ ही किसान घर बैठे PMFBY AIDE ऐप के जरिए इस स्कीम के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा किसान सीएससी सेंटर में जाकर इस स्कीम के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें सभी किसानों को शामिल किया गया है। जैसे कि लोन लेने वाले किसान, बिना लोन लेने वाले किसान, बंटाईदार किसान आदि। वहीं बटाई पर खेती करने वाले किसान के लिए स्पष्ट किया गया है कि किसान जिले का ही रहने वाला हो और उसके क्षेत्र का ही खेत हो।
PM Fasal Bima Yojana के पोर्टल के द्वारा आवेदन करने का तरीका
- इसके लिए सबसे पहले PMFBY की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना है।
- इसके बाद होम पेज पर किसान कॉर्नर पर क्लिक करना है।
- अब आपके अपने मोबाइल नंबर से लॉगइन करना है अगर आपका खाता नहीं है तो गेस्ट के रूप में लॉगिन करें।
- इसके बाद सारी जरुरी जानकारी जैसे कि नाम, पता, आयु, राज्य आदि डालें।
- इसके आखिर में सबमिट वाले बटन पर क्लिक करें।
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PM Fasal Bima Yojana के लिए जरुरी दस्तावेज
- राशन कार्ड
- पहचान पत्र
- बैंक खाता नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- खेत का खसरा नंबर
- निवास प्रमाण पत्र
- अगर खेत किराये पर है तो खेत के मालिक के साथ इकरार नामा की फोटो कॉपी
इस आधार पर मिलती है बीमा की रकम
पीएम फसल बीमा स्कीम (PMFBY) के तहत किसान को दो प्रकार से बीमा का क्लेम मिलता है। जैसे कि प्राकृतिक आपदा आने पर पूरी फसल बर्बाद हो जाती है तो मुआवजा मिलता है। इसके अलावा फसल का उत्पादन कम हो जाए तो किसानों को मुआवजा दिया जाता है।