नई दिल्ली RBI Rules For Cards: देश में क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का काफी लोग इस्तेमाल करते हैं और समय-समय पर इनसे जुड़ें नियमों में काफी बदलाव भी होता रहता है। देश में केंद्रीय बैंक आरबीआई ने हाल में क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के लिए अपडेट दिशानिर्देश जारी किए हैं। ये नए नियम सभी प्रकार के कार्ड की सेफ्टी और एक्सीपीरिएंस के लिए बेहद ही जरुरी हैं।
डेबिट-क्रेडिट कार्ड होल्डर जान लें इन नियमों के बारे में
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अनिवार्य टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन
वहीं इलेक्ट्रॉनिक कार्ड के ट्रांजेक्शन की और ज्यादा सिक्योंर बनाने के लिए RBI ने सभी डेबिट और क्रेडिट कार्ड की पेमेंट को एक टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन प्रोसेस के द्वारा ही आगे बढ़ने की परमीशन देता है। इसके तहत कार्डधारक को एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। जैसे कोई भी यूनिक पिन या वन टाइम पासवर्ड के द्वारा ही आपका ट्रांजेक्शन सेफ हो सकता है।
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कॉन्टैक्टलैस कार्ड ट्रांजेक्शन लिमिट
RBI ने कार्डधारकों को एक और सुविधा देते हुए कॉन्टैक्टलेस कार्ड ट्रांजेक्शन्स की सीमा में संशोधन कर दिया है। इसमें बिना किसी पिन के एंटर किए हुए 5 हजार रुपये तक के कॉन्टेक्टलैस पेमेंट्स प्रति ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इस बदलाव के द्वारा RBI का प्रयास है कि छोटे ट्रांजेक्शन्स के लिए डिजिटल भुगतान को आगे बढ़ाया जा सकें और उन्हें काफी आसान बनाया जा सकें।
विदेश में कार्ड का इस्तेमाल को मिलेगा बढ़ावा
डेबिट और क्रेडिटा कार्ड्स के इस्तेमाल पर RBI ने कुछ लिमिट तय की है। कार्डधारकों को अपनी प्रिफरेंस के हिसाब से अंतराष्ट्रीय ट्रांजैक्शन के लिए कार्ड को इनेबल या डिसेबल करना बेहद जरुरी है। इस फीचर के द्वारा कार्डधारकों को देश से बाहर उनके कार्ड के गलत इस्तेमाल से बचाव हो सकेगा।
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ऑनलाइन ट्राजेक्शन अलर्ट
RBI ने सभी बैंकों को जरुरी रूप से ग्राहकों को सभी प्रकार के कार्ड के लिए SMS और ईमेल अलर्ट भेजने के निर्देश दिए हुए हैं ये सभी अलर्ट्स रियर टाइम अपडेट होने की तरह होना चाहिए और ट्रांजेक्शन होने के ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट के भीतर ग्राहकों को पहुंच जाना चाहिए।