नई दिल्ली EPFO Scheme: ईपीएफओ से जुड़े सभी कर्मचारियों और उनके परिवार को काफी सारी सुविधाएं मिलती हैं, इसके बारे में काफी कम लोग जानते हैं। ऐसी ही एक सुविधा पेंशन से जुड़ी हुई है। असल में ईपीएफओ की तरफ से ईपीएस के तहत बच्चों को पेंशन दिए जाने का भी प्रावधान है।
बहराल ये सुविधा उन्हीं बच्चों को मिलती है जो कि अनाथ है। आसान भाषा में समझें तो जिन बच्चों के पैरेंट्स में से कोई एक भी नौकरीपेशा थे और ईपीएस मंबर रहे हों, वह पेंशन के हकदार हैं।
Maruti Suzuki Swift 2024: Booking, features, launch date and price
2024 Bajaj Pulsar 125: Powerful bike with powerful updates!
कितनी मिलती है रकम
ईपीएफओं की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार, पेंशन की राशि मासिक विधवा पेंशन का 75 फीसदी है। एक समय में दो अनाथ बच्चों में से सभी को ये राशि दी जाती है। ये कम से कम 750 रुपये हर महीने होती है। यानि कि ये ईपीएफ के तहत 2 अनाथ बच्चों को हर महीने 1500 रुपये प्राप्त होते हैं।
पेंशन का पेमेंट 25 साल की आयु में किया जाता है। अगर कोई मानसिक और शारीरिक रूप से अपंग है तो उसे पूरी जिंदगी पेंशन का लाभ मिलता है। बच्चों के माता-पिता नहीं हैं और वह पेंशन के दायरे में आते हैं तो ईपीएफो को माता-पिता की मौत के बारे बताना होगा।
विधवां महिला पेंशन
इस स्कीम के तहत कर्मचारी की मौत होने के बाद उसकी पत्नी को मासिक विधवां पेंशन भी दी जाती है। इस पेंशन के तहत कम से कम 1000 रुपये प्राप्त होते हैं। यदि कर्मचारी के बच्चे हैं तो उसके 2 बच्चों को भी 25 साल की आयु तक मंथली पेंशन मिलती है।
बच्चों को मिलने वाली पेंशन की राशि विधवां पेंशन का 25 फीसदी होता है। बहराल इसके लिए शर्त रखी गई है कि कर्मचारी ने मौत से पहले पेंशन के लिए जरुरी शर्तों को फॉलो किया था।