आधार कार्ड के लिए बदला नियम, अब हर 10 साल में करना होगा ये काम, इन डॉक्यूमेंट की पड़ेगी जरूरत

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Web Desk

नई दिल्ली: आधार कार्ड को लेकर अहम जानकारी है। बात दें कि अगर आधार कार्ड 10 साल या इससे ज्यादा समय का हो गया है तो आपको अपनी आईडी और पते के डाक्यूमेंट्स ऑनलाइन दोबारा सत्यापित करवाने होंगे। इसके लिए आपको नजदीकी आधार केंद्र पर जाना होगा।

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इस बारे में उपायुक्त राहुल हुड्डा ने जानकारी देते हुए बताया कि, आधार कार्ड धारकों की सुविधा के लिए ‘MY AADHAR PORTAL’ पर जाकर नागरिक आधार कार्ड को आनलाइन अपडेट कर पाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि ये सभी को करना होगा।

जरूरी डाक्यूमेंट्स

इसमें आपको वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट, क्रेडिट कार्ड, विवाह प्रमाणपत्र, फोटोयुक्त बैंक पासबुक, मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान द्वारा जारी पहचान पत्र, केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी फोटोयुक्त आईडी में से कोई भी एक डाक्यूमेंट्स होना जरूरी है।

वहीं पते के लिए आपके पास पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, केंद्र व राज्य सरकार या बैंक अथवा पीएसयू द्वारा जारी फोटोयुक्त पहचान पत्र, डोमिसाइल, मनरेगा जाब कार्ड, गैस कनेक्शन, इंश्योरेंस पॉलिसी, किसान पासबुक, सीजीएचएस या ईसीएचएस या ईएसआइ मेडिक्लेम कार्ड, रेजीडेंट सर्टिफिकेट में से कोई एक डाक्यूमेंट होना चाहिए।

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जानिए इसका पूरा प्रोसेस

सबसे पहले myaadhar.uidai.gov.in पर जाएं।

अब  अपने आधार नंबर या OTP से Login करें।

अब इसके बाद  Identity और एड्रेस प्रूफ के डाक्यूमेंट्स अपडेट ऑप्शन पर क्लिक करें।

अब आपको मांगे गए डाक्यूमेंट्स स्कैन करके अपलोड करें।

आपको इसके लिए 25 रुपये शुल्क देना होगा।

अब अपडेट को चेक कर दें।

इसके बाद URN नंबर वाली रसीद डाउनलोड करें, जिसकी मदद से आवेदन का Status को चेक कर सकेंगे।

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