नई दिल्ली Small Saving Scheme Rule Changes: अगर आपने अपनी बेटी के नाम पर एसएसवाई खाते में निवेश किया है या फिर पीपीएफ में निवेश किया है तो ये आपके लिए बड़ी खबर साबित हो सकती है। ये खबर खास तौर पर उन लोगों के लिए जरुरी है जिनके द्वारा स्मॉल सेविंग स्कीम में पैसा लगाया गया है।
आपको बता दें इस समय में पोस्ट ऑफिस की कफी सारी सेविंग स्कीम चलाई जा रही हैं। जिसमें पीपीएफ, एसएसवाई, पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स, एससीएसएस आदि स्मॉल सेविंग स्कीम हैं। इनको लेकर सरकार के द्वारा काफी बड़ा फैसला किया गया है।
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वित्त मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन
दरअसल सरकार ने सभी सरकारी स्कीम निवेशकों को अपने आधार और पैन कार्ड के नंबर को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। इस बार में कुछ महीने पहले वित्त मंत्रालय के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था।
आपको बता दें केंद्र सरकार की इस सूचना के जारी होने के बाद ये तय हो गया है कि सरकार की स्मॉल सेविंग पर आधार नंबर का नामांकन करना जरुर होगा। इसके साथ में ये भी तय कर दिया गया है कि एक निश्चित समय के भीतर पैन कार्ड को भी अपडेट करना होगा।
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स्मॉल सेविंग स्कीम के लिए नया नियम
वहीं फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के मुताबिक, स्मॉल सेविंग के निवेशकों को 30 सितंबर तक अपने आधार नंबर को अपडेट करना होगा। अगर आपने पीपीएफ, एसएससी, एनएससी, एससीएसएस या फिर दूसरी स्मॉल सेविंग स्कीम में आधार नंबर नहीं दिया है तो आपको इसका भुगतान करना होगा। वहीं ये भी स्पष्ट किया गया है कि स्मॉल सेलिंग स्कीम खोलने के बाद निवेशक को 6 महीने के भीतर आधार नंबर अपडेट करना होगा। इसके अलावा अगर आपको UIDAI के द्वारा आधार नंबर नहीं मिला है तो आधार का नामांकन नंबर काम कर सकता है।
आधार नंबर न देने पर क्या होगा?
आपको बता दें सरकार के द्वारा 30 सितंबर तक आधार नंबर देना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो खाता खोलने के 6 महीने के बाद किसी भी स्मॉल सेविंग स्कीम को फ्रीज कर दिया जाएगा। मौजूदा ग्राहकों के लिए ये काम समय सीमा के भीतर करना होगा। अगर आप ये काम करने में असफल हो जाते हैं तो आपका खाता 1 अक्टूबर से फ्रीज कर दिया जाएगा।