Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Election 2025) की तारीखों के ऐलान से पहले राजनीतिक पार्टियों में काफी गहमागहमी देखने को मिल रही है. मतदाता सूची सघन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के लिए खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) पहुंचे विपक्ष को झटका लगा है. मतदाता सूची सघन पुनरीक्षण अभियान पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, लेकिन चुनाव आयोग (Election Commission) को कुछ संशोधन करने का सुझाव दिया है.

कोर्ट ने चुनाव आयोग (Election Commission) से कहा कि आप आधार कार्ड वोटर आईडी और राशन कार्ड को शामिल करने पर भी विचार करें. हालांकि, चुनाव आयोग ने इन डॉक्यूमेंट्स को शामिल नहीं करने की बात कही है. इस मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई 2025 को होनी है.

Read More: ITR Filing: रिटर्न भरते समय ठीक से करें 26AS, AIS और TIS का इस्तेमाल, ये कई फायदे मिलेंगे

Read More: अगर गलती से Amazon Prime का मंथली पेमेंट करना भूल जाते हैं, तो झेलना पड़ेगा ये बड़ा नुकसान

25 जुलाई तक सभी के फॉर्म भरवाने का लक्ष्य रखा गया है. विपक्षी पार्टियों का आरोप मतदाता सूची तैयारी करने में जो शर्तें हैं वो काफी ज्यादा हैं. हर नागरिक के पास इतने कागजात नहीं हो सकते.

अगली सुनवाई कब

मतदाता सूची सघन पुनरीक्षण अभियान के खिलाफ विपक्ष की ओर से दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति धूलिया व न्यायमूर्ति जोयमाल्या बाग्ची की पीठ ने चुनाव आयोग से आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड को शामिल करने का सुझाव दिया है.

मामले की अगली सुनवाई के लिए अब 28 जुलाई को होनी है. कोर्ट ने चुनाव आयोग द्वारा तय शेड्यूल में एक अगस्त की तारीख ड्राफ्ट मतदाता सूची पब्लिश होने की उम्मीद है. अगली सुनवाई से एक सप्ताह पहले चुनाव आयोग को जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है. अगर कोर्ट ने जिन दस्तावेजों पर विचार करने को कहा, अगर चुनाव आयोग ने ऐसा किया तो फिर इससे मतदाता वर्ग को राहत मिल सकती है.

विपक्ष के आरोप

बिहार में राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) सहित तमाम राजनीतिक दलों का मानना है कि चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के लिए जो शर्तें रखी हैं उसे आम मतदाता पूरी नहीं कर सकता. अगर इन नियमों में संशोधन नहीं किया गया तो बिहार में बड़ी संख्या में पिछड़े, दलितों और गरीबों का वोट लिस्ट से बाहर हो जाएगा. चुनाव आयोग के नियमानुसार, साल 2003 से बने मतदाताओं को फॉर्म तो हर हाल में भरना होगा.

Latest News

Vipin Kumar is an experienced journalist with 8 years in the media industry, having worked with prominent news platforms including Dainik Jagran and News24. Currently serving at Timesbull.com for almost...