नई दिल्लीः आप जब चलाते हैं तो कई नियमों को फॉलो करना पड़ता है, जिन्हें नजरअंदाज करने पर दिक्कतों का सामना करना होता है। बड़े शहरों और कस्बों में लापरवाह कार चालकों को ट्रैफिक पुलिस पकड़ लेती है। ड्राइवर लाइसेंस, शीट बेल्ट और कागज नहीं होने पर कानूनी कार्रवाई करते हुए गाड़ी का चालान तक काट देती है।
चालान कटने के बाद भी तमाम मालिक उसे हल्के में लेते हैं और पेनल्टी भरने में देरी करते हैं। अब ऐसा किया तो लापरवाही बड़ी वजह बन सकती है। तीन महीने यानी 90 दिन के अंदर चालान नहीं भरा गया तो फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे।
अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि ऐसी कौन सी कार्रवाई होगी, जिसे जानने के लिए आपको हमारा आर्टिकल ध्यान से पढ़ने की जरूरत होगी।
लापरवाही पर होगी यह कार्रवाई
गाड़ी या दोपहरिया वाहन का चालान कटने के बाद आपने 90 दिन के भीतर पेनल्टी जमा नहीं की तो कार्रवाई से जूझना पड़ेगा। चालाना कटने की तारीख में तीन तीन महीने बाद वाहन पोर्टल पर आपकी गाड़ी को नॉट टु बी ट्रांजेक्टेड कैटेगरी में डालने का काम किया जाएगा, जो किसी मुसीबत की तरह होगा।
इससे वाहन पोर्ट से जुड़ी सभई ट्रांसपोर्ट विभाग की सेवाएं बंद हो जाएंगी। इन मेमं जैसे फिटनेस जांच, प्रदूषणा जांच वाहन का स्थानांतरण, और पते में बदलाव शामिल हैं। इस सेवाओं को शुरू कराने के लिए आपके फिर से चालान का पेयमेंट करना होगा, जिसे जानना जरूरी है।
विभागीय अधिकारियों के अनुसार पेंडिंग चालान की संख्या काफी बढ़ गई है। इसलिए यह सख्ती की जा रही है। पहले इस काम में काफी वक्सत लग जाता था, लेकिन अभ यह सब ऑटोमैटिक होगा। यह फैसला वाहन चालकों के लिए एख चेतावनी है कि उन्हें सड़क पर नियमों का पालन करना जरूरी होगा। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो कई दिक्कतों का सामना करना होगा।
- इतने वाहनों पर हो गई कार्रवाई
विभाग की ओर से 90 दिन के भीतर चालान नहीं भरने पर बड़ी कार्रवाई करने का काम शुरू भी हो गया है अब तक करीब 6000 से ज्यादा वाहनों को नॉट टू बी ट्रांजेक्टेक्ड कैटेगरी में डालने का काम किया जा सकता है। इन वाहनों के चालतो को चालाना का भुगतान करने क बाद ही सेवाओं को फिर से शुरू करने की परमिशन दी जाएगी। इसलिए आप तनिक भी समय नहीं गवाएं।