नई दिल्ली: Aadhar-PAN Linking: काफी समय से पैन से आधार को लिंक कराने ने बारे में कहा जा रहा है। इसके लिए सरकार की तरफ से काफी समय भी दिया गया था। लेकिन अगर तय समय सीमा के अंदर पैन को आधार से लिंक नहीं कराया तो जुर्माने का प्रावधान भी रखा गया था। बता दें कि पैन से आधार लिंक कराना 31 मार्च 2022 तक फ्री था, लेकिन इसके बाद 1 अप्रैल 2022 से 500 रुपये जुर्माना रखा गया। इसके बाद जुर्माने की रकम जुलाई महीने में बढ़ाकर 1000 रुपये कर दी गई। अब इसे लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को बड़ा अपडेट दिया।
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अब कहा जा रहा है कि अगर 30 जून 2023 तक आधार से पैन कार्ड लिंक नहीं किया गया तो वह निष्क्रिय हो जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को एक एक प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि आधार से पैन को लिंक कराने के लिए पहले ही काफी समय दिया जा चुका है। अबतक आधार से पैन कार्ड को लिंक करा लेना चाहिए था, लेकिन कई लोगों ने अबतक ऐसा नहीं किया है। अब जिन लोगों ने ये काम नहीं किया है, उन्हें तुरंत करवा लेना चाहिए। अगर अब तय समय सीमा खत्म हो जाती है तो जुर्माने में और भी इजाफा किया जाएगा।
वित्त मंत्रालय की तरफ से 28 मार्च को एक बयान आया, जिसमें कहा गया कि टीडीएस और टीसीएस से जुड़ी परेशानियों से बचने के लिए हर व्यक्ति को अपना आधार पैन कार्ड से लिंक करवा लेना चाहिए। अगर लोगों ने ऐसा नहीं किया तो उनका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा और उन्हें टीडीएस और टीसीएस का क्लेम हासिल करने में मुश्किलों का समाना करना पड़ेगा।
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बयान में सीधे तौर पर कहा गया है कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत जिन लोगों ने 1 जुलाई, 2017 की तारीख तक पैनकार्ड बनवाया है और उनके पास आधार कार्ड है, वे हर हाल में 31 मार्च 2023 तक आधार और पैन कार्ड को लिंक करवा लें। वैसे अभी आधार से पैन को लिंक करने की समय सीमा 30 जून तक बढ़ा दी गई है। अब ऐसे में इन लोगों ने अब तक आधार से पैन कार्ड को लिंक नहीं कराया, उनका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा।