Income Tax: जो व्यक्ति ज्यादा कमाई करता है तो उसे सरकार को टैक्स देना होता है। अगर आपकी कमाई इनकम टैक्स में छूट लिमिट के बाहर होती है तो आपको टैक्स देना होता है। ऐसे में टैक्स के कुछ नियमों को पता करना चाहिए। इससे आपको टैक्स बचाने में मदद मिल सकती है। जैसे कि अगर आप अपनी पत्नी को गिफ्ट की बजाय लोन दे देते हैं तो टैक्स को बचाया जा सकता हैं।

इनकम टैक्स के नियम

अगर आप पुरानी टैक्स रीजीम (Old Income Tax Regime) का इस्तेमाल करते हैं तो सालाना इनकम 10 लाख रुपये से ज्यादा होने पर 30 फीसदी टैक्स देना होता है। वहीं नई रिजीम का इस्तेमाल करते हैं तो इनकम 24 लाख रुपये से ज्यादा होने पर 30 फीसदी टैक्स लगेगा। हालांकि पुरानी टैक्स रिजीम में   डिडक्शन मिलता है और नई  रीजीम में डिडक्शन का लाभ नहीं मिलता है।

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पत्नी को गिफ्ट या लोन देना

अब मानिए आपकी इनकम 30 लाख रुपये है तो आपको ज्यादा टैक्स देना होगा। वहीं पत्नी को एक दुकान खोलने के लिए 30 लाख रुपये की जरूरत है। आप इन पैसों को अपनी पत्नी को दो तरह से दे सकते हैं। पहला पत्नी को गिफ्ट के रूप में यह पैसा दे सकते हैं। दूसरा लोन के रूप में पत्नी को यह पैसा दे सकते हैं।  लोन के रूप में यह पैसा देने पर टैक्स की बहुत बचत की जा सकती है।

गिफ्ट को लेकर टैक्स के नियम

अपनी पत्नी को 30 लाख रुपये टैक्स के रुप में देने पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 का सेक्शन 64(1)(IV) के तहत पत्नी को गिफ्ट से होने वाली इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। हालांकि गिफ्ट देने वाले शख्स यानी पति की इनकम में इसे जोड़ दिया जाएगा और स्लैब के अनुसार टैक्स देना होगा।

उदाहरण से समझें तो मान लीजिए पत्नी को मिलने वाले 30 लाख रुपये से 1 साल में 6 लाख रुपये की इनकम होती है, तो यह इनकम पति की इनकम में जोड़ दी जाएगी। अब मान लीजिए कि पति की इनकम 28 लाख रुपये है तो गिफ्ट से होने वाली इनकम को जोड़ा दिया जाए तो कुल रकम 34 लाख रुपये है। अब पुरानी रिजीम के अनुसार  8,58,000 रुपये टैक्स लगेगा और नई रिजीम के अनुसार 7,77,400 रुपये टैक्स देना होगा।

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पत्नी को लोन देने पर टैक्स के नियम

पत्नी को 30 लाख रुपये 10 फीसदी ब्याज दर के साथ देता है और इससे 6 लाख रुपये की इनकम होती है। पति अपनी पत्नी को 10 फीसदी ब्याज दर देती है। यानी पत्नी 3 लाख रुपये अपनी पति को देती है। इसके बाद मुनाफा कम होकर 3 लाख रुपये हो जाता है।

अब पति की इनकम 31 लाख रुपये होगी। अब इससे ओल्ड रीजीम के अनुसार 7,64,400 रुपये टैक्स लगेगा। वहीं नई रिजीम के अनुसार 6,83,800 रुपये टैक्स लगेगा। यानी गिफ्ट की जगह लोन के रूप में पैसे देने पर टैक्स कम लगता है।