नई दिल्ली: Train Ticket Checking Rule. भारतीय रेल से हर दिन लाखों की संख्या में लोग सफर करते हैं। समय के साथ रेलवे अपने नियमों में भी अपडेट भी करता रहता है। भारतीय रेल के ऐसे कई नियम हैं जो आप के लिए जनना जरुरी है, जिससे काम पड़ने से यात्रा में आसानी हो जाती है। आज एक ऐसे ही रेलवे के नियम के बारे में जानकारी दी जा रही है।
वही बिना टिकट यात्रा करने वाले लोगों को रोकने और यात्रियों के यात्रा के दौरान कई मामलों के देख रेख के लिए टीटीई की तैनाती की जाती है। टीटीई यात्रियों के टिकट की जांच करता है और टिकट नहीं होने पर जुर्माना लगाता है या फिर उचित कार्रवाई करता है।
आप को बता दें कि ट्रेन में कई प्रकार के कोच होते है। जिसमें कई महिला रिजर्व ट्रेन कोच भी होते हैं। जिससे यहां पर आप को टिकट चेक करने का नियम बता रहे हैं। जो महिला यात्रियों के लिए जानना जरुरी होता है। टीटीई को ट्रेन के सभी बोगी में जाने का अधिकार है, लेकिन महिला आरक्षित बोगी में इसे जाने के लिए नहीं कहा जाता है।
पुरुष TTE नहीं कर सकता जांच
भारतीय रेलवे की वेबसाइट अनुसार, महिलाओं के लिए रिजर्व डिब्बों की जांच आमतौर पर महिला टिकट कलेक्टरों या परीक्षकों द्वारा की जानी चाहिए। पुरुष टिकट जांच अधिकारी या यात्रा टिकट परीक्षकों को “महिला” डिब्बों में एंट्री के लिए नहीं कहा जाता है। रेलवे कहता है कि वे पुरुष टिकट चेकिंग अधिकारी केवल प्लेटफॉर्म से ही महिलाओं के टिकट की जांच कर सकता है।
वही रेलवे के नियम के अनुसार, यदि कोई यात्री बिना टिकट यात्रा करते हुए पाया जाता है तो टिकट जांच अधिकारी उचित कार्रवाई कर सकता है। रेलवे की ओर से बिना टिकट यात्रा करने पर जुर्माना लगाया जाता है। जिस स्टेशन से पैसेंजर ने यात्रा शुरू की है या जिस स्टेशन से ट्रेन चली है या चेकिंग पॉइंट से न्यूनतम अतिरिक्त शुल्क के बराबर राशि के साथ 250 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है। ऐसे में यात्रियों को सलाह दी जाती है कि स्टेशन से समय पर पहुंच कर टिकट की खरीददारी कर लें।