नई दिल्ली: LIC Policy Surrender Rule. देश में लाखों करोड़ों लोगों का भारतीय जीवन बीमा निगम के पॉलसी पर भरोसा रहता है, जिससे लोग अपने और अपने परिवार के लिए एलआईसी की खास स्कीम में पैसा लगाते हैं और मोटी कमाई करते हैं। जिससे अगर आप ने या फिर परिवार के किसी सदस्य ने कोई पॉलसी खरीदी है तो यहां पर जान लें कैसे सरेंडर कर सकते हैं और उससे जुड़े नियम के बारे में।
दरअसल आप को बता दें क ऐसे कई लोग होतें हैं जो भारतीय जीवन बीमा निगम की अच्छी मोटी कमाई वाली पॉलसी को तो खरीद लेते हैं, लेकिन इससे जुड़े नियम के बारे में नहीं जानते है , जिससे अक्सर कोई कदम उठाने पर घाटा हो सकता है। जिससे जरुरी है की पहले के कुछ ऐसे खास नियम के बारे में जान लेना ही आवश्यक है। अगर आप कोइ एलआईसी की स्कीम को संचालित कर रहे हैं तो सरेंडर करना चाहते है, LIC Policy Surrender नियम के बारे में बताते हैं।
एलआईसी पॉलिसी अलग-अलग कारणों से सरेंडर किया जाता है। कई बार लोग ना ज्यादा समझ के बिना ही LIC Policy को खरीद लेतें हैं, और उन्हें बाद में यह लगता है कि यह पॉलिसी तो किसी काम की ही नहीं है। और वे इसे आगे नहीं बढ़ा पाएगें और प्रीमियम भरने परेशानी आने वाली है, तो ऐसे में वे एलआईसी पॉलिसी को सरेंडर (Surrender LIC Policy) करने के बारे में सोचते हैं। इसके अलावा, कम मुनाफा मिलने और इमरजेंसी होने के दौरान भी पॉलिसी को सरेंडर किया जा सकता है।
ये हैं Surrender LIC Policy करने के नियम
ऐसे में अगर आप भी अपने पॉलिसी को मैच्योर होने से पहले ही सरेंडर करना चाहते हैं, तो मैच्योरिटी से पहले एलआईसी पॉलिसी को सरेंडर करने पर इसकी वैल्यू कम कर दी जाती है। वहीं अगर आपने रेगुलर पॉलिसी ली है और उसे सरेंडर करना चाहते हैं तो आपके वैल्यू का कैलकुलेशन 3 साल तक प्रीमियम का भुगतान किए जाने पर ही किया जाएगा, लेकिन अगर आप तीन साल पहले ही पॉलिसी सरेंडर करते हैं तो कोई वैल्यू नहीं दिया जाएगा।
आप को बता दें कि एलआईसी पॉलिसी सरेंडर करने पर आपको Surrender LIC Policy के नियमों के आधार पर सेरंडर वैल्यू मिलती है। इसका मतलब पॉलिसी बंद करने या एलआईसी से पैस वापस लेने का निर्णय लेते हैं तो आपको जो उसकी वैल्यू के बराबर पैसा वापस मिलता है उसे सरेंडर वैल्यू कहते हैं। अगर आपने पूरे तीन साल एलआईसी का प्रीमियम को जमा किया है तभी आपको सरेंडर वैल्यू मिल पाएगी।
वही पॉलिसी को सरेंडर करने के लिए एलआईसी सरेंडर फॉर्म और एनईएफटी फॉर्म की जरूरत पड़ती है। इन फॉर्मों के साथ आपको अपने पैन कार्ड की कॉपी और पॉलिसी के मूल दस्तावेज लगाने पड़ते हैं। एक अपने हाथ लिखे एक पत्र में लिख के बताना पड़ता है कि आफप पॉलिसी क्यों छोड़ रहे हैं।
पॉलिसी सरेंडर के लिए जरुरी हैं ये दस्तावेज
- ऑरिजिनल पॉलिसी बांड दस्तावेज़
- एलआईसी पॉलिसी सरेंडर फॉर्म नंबर 5074
- मूल आईडी प्रमाण जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड
- बैंक खाता डिटेल
- एलआईसी का एनईएफटी फॉर्म