नई दिल्ली: Aadhaar Card. अगर आप कोई प्राइवेट नौकरी या सरकारी नौकरी में हैं, जो आप के लिए ईपीएफओ की ओर से बड़ा फैसला आया है। जिससे ये जानना बहुत जरुरी है। नहीं तो भारी पड़ने वाला है। दरअसल ईपीएफओ के हाल के अपडेट में बताया जा रहा इस खाते से जुड़े लोगों का Aadhaar Card डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ नहीं माना जाएगा। ऐसे में सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है।
ईपीएफओ खाताधारकों ने बड़ा अपडेट किया है। ईपीएफओ के खाते में अगर डेट ऑफ बर्थ को अपडेट या करेक्ट करना है, तो आधार कार्ड को वैध नहीं माना जाएगा। जी हां यहां पर आधार कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। EPFO ने इसे मान्य दस्तावेज की लिस्ट से बाहर कर दिया है। तो वही इस अपडेट को लेकर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने एक सर्कुलर भी जारी किया है।
अब ईपीएफओ ये दस्तावेज होगा मान्य
ईपीएफओ के जारी किया सर्कुलर में अब जन्म प्रमाणपत्र (Birth Certificate) के अपडेट और करेक्ट करने के लिए अब सरकारी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से प्राप्त मार्कशीट और स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट या स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट को लगा सकेगें। हालांकि इन प्रमाणपत्र में आप के नाम और जन्मतिथि का उल्लेख होना चाहिए। अगर आप के ये प्रमाणपत्र नहीं हैं, तो मेडिकल सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, पैन नंबर, सरकारी पेंशन एवं मेडिक्लेम प्रमाणपत्र और डोमिसाइल प्रमाणपत्र को अपलोड कर पाएगें।
दरअसल आधार कार्ड को जारी करने वाली संस्था यूआईडीएआई का कहना है, कि आधार 12 अंकों का यूनिक पहचान पत्र है, जिससे इस जरुरी दस्तावेज को पहचान पत्र और निवास प्रमाण पत्र के तौर पर इस्तेमाल किया जाना चाहिए, हालांकि इसे जन्म प्रमाण पत्र के तौर पर नहीं प्रयोग किया जाना चाहिए।
ईपीएफओ की ओर से 16 जनवरी को यह सर्कुलर जारी किया, जिसमें बताया गया है, कि यूआईडीएआई से एक पत्र भी मिला है, जिसमें जन्म तिथि में बदलाव के लिए आधार कार्ड मान्य नहीं होने की बात कहीं गई है। जिससे अब इस दस्तावेज लिस्ट से हटा दिया जाए, ऐसे में ईपीएफओ आधार को हटाने का फैसला लिया है।