नई दिल्ली Pan Card Deactivation: देश में 11.5 करोड़ पैन कार्ड को सरकार के द्वारा बैंद कर दिया गया है। पैन कार्ड यूजर्स के द्वारा पैन कार्ड को आधार से लिंक न करने की वजह से सरकार के द्वारा ये कदम उठाया गया है।
आधार को पैन कार्ड से लिंक करने की समय सीमा 30 जून है। समय सीमा बीतने के बाद सरकार ने ये सख्त कार्रवाई की है। देश में इस समय पैन कार्ड की संख्या 70.2 करोड है। इनमें से करीब 57.25 करोड लोगों ने पैन कार्ड को आधार से लिंक कर दिया है।
अगर आपने आधार कार्ड को अब तक पैन कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो हो सकता है कि आप भी सरकार के इस सख्त एक्शन चपेटे में आ गए हों। आधार से पैन को अब भी लिंक किया जा सकता है इसके लिए अब भारी भरन पड़ सकता है।
लिंक करना है जरुरी
CBDT की जानकारी के अनुसार, देश में करीब 12 करोड़ लोगों ने तय सीमा में आधार को पैन से लिंक करने के प्रोसेस को पूरा नहीं किया है। इनमें से 11.5 करोड़ लोगों के पैन कार्ड को बंद कर दिया गया है।
1 जुलाई 2017 से पहले पैन कार्ड को बनाने वाले लोगों के लिए उसको आधार से लिंक करने का आदेश जारी किया गया था। इनकम टैक्स की धारा 139A के तहत पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करना जरुरी कर दिया गया है।
1 हजार रुपये का लगेगा जुर्माना
वहीं नया पैन कार्ड को बनवाने की फीस 100 रुपये से कम है लेकिन पैन कार्ड को आधार से लिंक कर इसे रीएक्टिवेट करने पर सरकरा 1 हजार रुपये जुर्माना वसूल रही है। बहराल अब जो भी नए पैन कार्ड बन रहे हैं उनको हाथोहाथ ही आधार से लिंक कर दिया जा रहा है।
पैन डिएक्टिवेट होने से होगी बड़ी दिक्कत
पैन कार्ड को बंद होने से लोगों को काफी तरह की समस्या का सामना कपना पड़ सकता है जिस सख्स का पैन कार्ड बंद हो गया है वह इनकम टैक्स रिफंड क्लेम नहीं कर पाएगा।
न ही डीमैट खाता नहीं खलावा पाएगा और म्युचुअल फंड यूनिट खरीदने के लिए 50 हजार से ज्यादा का भुगतान नहीं कर पाएंगे। जिन लोगों के आधार और पैन कार्ड को लिंक नहीं है उनका क्रेडिट और डेबिट कार्ड नहीं बनेगा।
ऐसे करें पैन का स्टेट्स चैक
अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपका आधार कार्ड आपके पान नंबर से लिंक है या फिर नहीं को अपने फोन नंबर से 567678 या 56161 पर UIDPAN < 12 अंक का आधार नंबर 10 अंक का पैन नंबर भेजना है। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज आ जाएगा। जिससे ये पता चल जाएगा कि आपका पैन कार्ड से आधार से लिंक है या फिर नहीं।