नई दिल्ली RBI Decision: आरबीआई के द्वारा बैंकों पर सख्त रूख अपनाया गया है। जिसके बाद एसबीआई, इंडियन बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक पर तगड़ा जुर्माना लगाने के साथ में कलर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक पर भी कार्रवाई की जा रही है। वहीं अहमदाबाद स्थित कलर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक की लगातार बिगड़ती फाइनेंशियल हालत को देखते हुए काफी तरह की बंदिशें लगाई गई हैं। सबसे पहले बैंक के ग्राहक मैक्जिमम 50 हजार रुपये की निकासी कर सकेगा।
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26 सितंबर से लागू होगा नियम
RBI ने अपने बयान में कहा है कि लगाए गए सभी अंकुश 26 सितंबर से लागू होंगे। ये अगले 6 महीने तक लागू किया जाएगा। इसके साथ में RBI ने कहा कि कलर मर्चेंट्स कोऑपरेटिव बैंक उसकी परमीशन के बिना न तो लोन दे सकता है और न ही पुराने लोन का रिन्यूअल किया जा सकता है। इसके अलावा निवेश करने और नई जमा रकम को स्वीकार से रोक दिया गया है। RBI ने ये भी कहा कि कोई बैंक कुल जमा में से 50 हजार रुपये से अधिक रकम को नहीं निकाली जा पाएगी।
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बैंक देगा बीमा लाभ
इसके अलावा सेट्रल बैंक ने कहा कि बैंक के खाताधआरकों को 5 लाख रुपये तक की जमा राशि के लिए बीमा एवं लोन गारंटी निगम से जमा बीमा लाभ मिलेगा। इस बारे मेें ग्राहकों को अधिक जानकारी के लिए बैंक अधिकारियों से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सेंट्रल बैंक ने ये भी कहा कि कलर मर्चेंट्स के खिलाफ उसके आदेशों को बैंकिंग लाइसेंस निरस्तीकरण के रूप में नहीं देखा जाना है। उसने कहा कि बैंक अपनी फाइनेंशियल स्थिति को सुधारने तक इन प्रतिबंधों के साथ में कामकाज को जारी किया जाता रहेगा।
गवर्नर के कार्यकाल में 1 साल का इजाफा
वहीं दूसरी ओर RBI ने अपने डिप्टी गवर्नर के कार्यकाल को 1 साल के लिए आगे बढ़ा दिया है। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने राव को RBI के डिप्टी गवर्नर पद को 1 साल फिर से नियुक्त करने का प्रस्ताव को स्वीाकार किया गया है। उनका कार्यकाल 9 अक्टूबर 2023 से शुरु होगा। राव ने इस अक्टूबर 2020 में पहली बार 3 साल के लिए RBI के डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था। इससे पहले ये RBI के काम करने वाले निदेशक थे।